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अदिति सिंह से 200 करोड़ की ठगी मामले में एक आरोपी को 15 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया - अदिति सिंह से 200 करोड़ की ठगी

पटियाला हाउस कोर्ट ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में एक आरोपी अवतार सिंह कोचर ऊर्फ डॉली को 15 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है.

अदिति सिंह
अदिति सिंह

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Published : Sep 15, 2021, 12:17 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में एक आरोपी अवतार सिंह कोचर ऊर्फ डॉली को 15 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. एडिशनल सेशंस जज प्रवीण सिंह ने ये आदेश दिया है.



दिल्ली पुलिस के मुताबिक, शिकायतकर्ता से जो भी रुपये वसूले गए थे वे अवतार सिंह और उसके लोगों को विभिन्न स्थानों पर दिए गए. जांच में पता चला कि इस मामले में सुकेश चंद्रशेखर के कहने पर रमानी बंधुओं और दूसरे चैनल्स के जरिये अवतार सिंह ने शिकायतकर्ता से 160 करोड़ रुपये वसूले. दिल्ली पुलिस ने अवतार सिंह के विभिन्न ठिकानों पर छापे मारे थे, लेकिन वो अपने पूरे परिवार के साथ गायब हो गया था.

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अवतार सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया. आखिरकार अवतार सिंह को पंचकूला से गिरफ्तार किया गया. दिल्ली पुलिस के मुताबिक अवतार सिंह ने पूछताछ में बताया कि उसने दीपक रमानी से जून 2020 में संपर्क किया था.

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दीपक ने मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद समेत देश के दूसरे हिस्सों और विदेशों में बड़ी मात्रा में रकम भेजने के लिए अवतार सिंह से संपर्क किया था. इसके लिए अवतार सिंह रमानी से सात से आठ फीसदी का कमीशन लेता था. अवतार सिंह से पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में पेश किया गया.


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बता दें कि 6 सितंबर को कोर्ट ने अभिनेत्री और सुकेश चंद्रशेखर की पार्टनर लीना मारिया, अरुण मुथु और मोहन राज को 15 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा जबकि कमलेश कोठारी और जोएल डेनियल को सात दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा था. लीना मारिया को 5 सितंबर को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया था.

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इस मामले में कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर को पिछले 4 सितंबर को 14 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेजा था. दिल्ली पुलिस ने सुकेश चंद्रशेखर पर मकोका लगाया है, लेकिन कोर्ट ने मकोका लगाने पर सवाल खड़े किए थे. कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली पुलिस कह रही है कि मकोका लगाने के लिए दो से ज्यादा चार्जशीट का संज्ञान लेना जरूरी रहता है. वहीं ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि आरोपी खुद किसी गिरोह का हिस्सा है या फिर वो इसे अपने दम पर चला रहा है. सुकेश एआईएडीएमके सिंबल मामले में निर्वाचन आयोग को रिश्वत देने की कोशिश के मामले में जेल में बंद था.

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