नई दिल्लीःदिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की अंतरिम जमानत 15 नवंबर तक बढ़ा दी (Actress Jacqueline Fernandez bail extended till November 15) है. नियमित जमानत पर फैसला 15 नवंबर को सुनाया जाएगा. इससे पहले, कोर्ट ने 10 नवंबर को नियमित जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
इससे पहले, शुक्रवार को पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने इस दौरान ईडी की जांच और कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए कई प्रश्न पूछे. उन्होंने पूछा कि इस मामले में जांच का दायरा कितना बड़ा है. सैकड़ों करोड़ रुपए कहां लगाए गए कहां गए, अगर आरोप लगाया गया है तो जांच का स्तर कहां तक है. साथ ही अगर इन्हीं के पास पर्याप्त सबूत थे तो उसने अभी तक जैकलिन को गिरफ्तार क्यों नहीं किया. गिरफ्तार न करने के सवाल पर ईडी ने जवाब दिया कि उस समय जैकलिन के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी था. ऐसे में वह देश छोड़कर नहीं जा सकती थी.
शुक्रवार को जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले कोर्ट ने ईडी के वकील से कहा कि सभी आरोपियों को मामले से जुड़े सभी दस्तावेज दिए जाएं. दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी उपलब्ध कराई जाएं. जैकलिन की तरफ से पेश वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि जैकलिन लगातार जांच में सहयोग कर रही हैं. ईडी पांच बार उनके बयान को रिकॉर्ड कर चुकी है. इस मामले में उन्होंने खुद ही कोर्ट में सरेंडर किया है और उसके बाद ही कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी. ऐसे में जैकलीन जांच में सहयोग कर रही हैं तो उन्हें जेल के अंदर रखने की क्या जरूरत है.