नई दिल्ली:नई दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सोमवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र मालिक की कोर्ट में आतंकवाद विरोधी संघीय जांच एजेंसी (एनआईए) बनाम तारिक अहमद डार व अन्य से जुड़े मामले की सुनवाई हुई. इस दौरान मामले से जुड़े एक आरोपी इरफान तारिक अंतू की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया. मामला आतंकवादी साजिश से जुड़ा है. मामले में सभी आरोपी जम्मू-कश्मीर के निवासी हैं. इन पर एनआईए द्वारा भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं. कोर्ट में मामले को लेकर अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी.
आरोपियों पर लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) जैसे पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के कैडरों द्वारा जम्मू-कश्मीर और देश के अन्य हिस्सों में हिंसक आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के नजरिये से भौतिक और साइबर स्पेस में साजिश रचने का आरोप है. जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम), हिज्ब-उल-मुजाहिदीन (एचएम), अल-बद्र और उनके सहयोगी जैसे द रेसिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ), पीपुल्स एंटी-फासिस्ट फोर्सेज (पीएएफएफ) को सहयोग करने का आरोप है.
मामले में 25 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके नाम बशीर अहमद पीर, इम्तियाज कुंडू, बिलाल अहमद मीर, ओवैस अहमद डार, तारिक अहमद डार, तारिक अहमद बाफंदा, मो. हनीफ चैरालु, हनान गुलज़ार डार, मतीन अहमद भट, कामरान अशरफ रेशी, रयिद बशीर, मोहम्मद मनन डार, जमीन आदिल भट, हारिस निसार लंगू, रउफ अहमद भट, सोबिया अजीज मीर, अमीर अहमद गोजरी, सादात अमीन मलिक, इश्फाक अमीन वानी, राशिद मुजफ्फर गनई, नशीर अहमद मीर, इरफान तारिक अंतू, सुहैल अहमद ठोकर, आदिल अहमद वार और आरिफ फारूक भट हैं.