नई दिल्ली: कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आदेश जारी कर याचिकाओं पर कोर्ट फीस का स्टांप चिपकाने के लिए थूक के इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया है. इस संबंधी आदेश को तीस हजारी कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज गिरीश कथपलिया ने जारी किया है.
डिस्ट्रिक्ट जज ने जारी किया सर्कुलर
याचिकाओं पर स्टांप चिपकाने के लिए न हो थूक का इस्तेमाल- तीस हजारी कोर्ट
कोरोना के प्रकोप को देखते हुए दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने याचिकाओं पर कोर्ट फीस का स्टांप चिपकाने के लिए थूक के इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया है. ये आदेश तीस हजारी कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज गिरीश कथपलिया ने सर्कुलर जारी कर दिया.
डिस्ट्रिक्ट जज की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए याचिकाओं के ऊपर कोर्ट फीस का स्टांप चिपकाने के लिए थूक का इस्तेमाल नहीं किया जाए. इसके अलावा कोर्ट की ओर से जारी समन को भेजने वाले लिफाफे को भी थूक से नहीं चिपकाया जाए.
स्पांज पैड के इस्तेमाल के निर्देश
सर्कुलर में कोर्ट के स्टाफ को निर्देश दिए गए हैं कि वे फाईल्स पर पेज अंकित करते समय पेज को पलटने के लिए थूक का इस्तेमाल नहीं करें. सर्कुलर में वकीलों और कोर्ट स्टाफ को निर्देश दिया गया है कि वे स्पांज पैड का इस्तेमाल करें ताकि कोरोना के संभावित संक्रमण के खतरे को रोका जा सके.