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जैस्मीन शाह की याचिका पर हाईकोर्ट ने उपराज्यपाल से अपना पक्ष रखने को कहा

दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमिशन के चेयरमैन जैस्मीन शाह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उपराज्यपाल से पक्ष स्पष्ट करने को कहा है. दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति जसवंत वर्मा की सिंगल बेंच ने मामले में उपराज्यपाल के क्षेत्राधिकार और न्यायिक अधिकार को लेकर विवेचना करने को कहा. कोर्ट अब इस मामले में सोमवार को सुनवाई करेगा.

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Published : Nov 22, 2022, 4:04 PM IST

Updated : Nov 22, 2022, 7:16 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमिशन के चेयरमैन जैस्मीन शाह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट कोर्ट ने उपराज्यपाल से अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा है. दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति जसवंत वर्मा की सिंगल बेंच ने मामले में उपराज्यपाल के क्षेत्राधिकार और न्यायिक अधिकार को लेकर विवेचना करने को कहा. कोर्ट अब इस मामले में सोमवार को सुनवाई करेगा.

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मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने LG के अधिवक्ता से कहा है कि वह एलजी कार्यालय से निर्देश लें. अदालत ने कहा कि वह इस मामले में एलजी द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली शक्ति के दायरे की जांच भी करेगी. बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने जैस्मीन शाह को दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमिशन के चेयरमैन पद से हटा दिया था. साथ ही डीडीसीडी के कार्यालय को सील करते हुए उनका सरकारी वाहन और स्टाफ भी वापस ले लिया गया था.

पद के दुरुपयोग का लगा आरोप
बता दें कि जैस्मिन शाह पर LG वीके सक्सेना ने पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया था. जिस पर शाह की ओर से उनके वकील चिराग मदान ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. उसमें उपराज्यपाल के निर्णय को गैरकानूनी और असंवैधानिक बताया गया है. मालूम हो कि कुछ दिनों पहले ही CM केजरीवाल ने कहा था की LG को DDCD मामले में कार्रवाई का बिल्कुल अधिकार नहीं है. उन्होंने तर्क दिया था कि जैस्मिन शाह को कैबिनेट ने नियुक्त किया है, इसलिए कैबिनेट ही कार्रवाई कर सकती है.

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Last Updated : Nov 22, 2022, 7:16 PM IST

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