दिल्ली

delhi

ETV Bharat / state

आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व CM ओम प्रकाश चौटाला को आज कोर्ट सुनाएगी सजा

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट शुक्रवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार दिए गए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की सजा का ऐलान. स्पेशल जज विकास धूल फैसला सुनाएंगे.

disproportionate assets case
disproportionate assets case

By

Published : May 27, 2022, 8:53 AM IST

Updated : May 27, 2022, 1:45 PM IST

नई दिल्ली:दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट शुक्रवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार दिए गए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की सजा का ऐलान करेगा. स्पेशल जज विकास धूल फैसला सुनाएंगे. 26 मई को कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.

सुनवाई के दौरान चौटाला के वकील ने कहा था कि चौटाला 90 फीसदी दिव्यांग हैं. उन्होंने कहा था कि चौटाला को हाइपरटेंशन, डायबीटिज समेत कई दूसरी बीमारियां हैं. चौटाला के हलफनामे में मेदांता अस्पताल का प्रमाण पत्र भी पेश किया गया था. उन्होंने कहा कि चौटाला की उम्र 86 साल की है और उन्हें न्यूनतम सजा दी जाए.

सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश वकील ने चौटाला को स्वास्थ्य के आधार पर सजा में कमी की मांग का विरोध किया. सीबीआई ने कहा कि चौटाला को अधिकतम सजा दी जानी चाहिए ताकि समाज में इसका संदेश जाए. सीबीआई ने कहा कि चौटाला एक सार्वजनिक व्यक्ति हैं और उन्हें न्यूनतम सजा देने से समाज में गलत संदेश जाएगा.

2019 में ईडी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में चौटाला की 1 करोड़ 94 लाख की संपत्तियों को जब्त किया था. ईडी ने मनी लाउंड्रिंग एक्ट के तहत चौटाला की जमीन और एक फार्म हाउस को जब्त किया गया था. ईडी ने इससे पहले ओम प्रकाश चौटाला की 4.15 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी. इस तरह कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की थी.

चौटाला जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर्स की भर्ती के घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद दस साल की कैद की सजा काट कर जेल से बाहर हैं. जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर्स भर्ती घोटाले के मामले में ही ओम प्रकाश चौटाला और उनके बड़े पुत्र अजय चौटाला को 16 जनवरी 2013 को दस वर्ष की सजा सुनाई गई थी.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत एप

Last Updated : May 27, 2022, 1:45 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details