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Sukesh Chandrashekhar Case: सुकेश की मदद करने में जेल के 8 अधिकारियों की कथित भूमिका, एलजी ने दिया जांच के आदेश

दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को रोहिणी जेल से कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर द्वारा चलाए जा रहे एक संगठित अपराध सिंडिकेट में आठ जेल अधिकारियों की भूमिका की जांच करने की अनुमति दे दी है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Oct 12, 2023, 7:17 AM IST

नई दिल्ली:दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना ने रोहिणी जेल से ठग सुकाश चंद्रशेखर द्वारा चलाए जा रहे एक संगठित अपराध सिंडिकेट के मामले में आठ जेल अधिकारियों की भूमिका की जांच करने के लिए दिल्ली पुलिस को अधिकृत किया. बयान में कहा गया है कि जांच भ्रष्टाचार निवारण (पीओसी) अधिनियम की धारा 17A के तहत की जाएगी. मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए और न्याय के हित में, उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को रोहिणी जेल के आठ अधिकारियों के खिलाफ आरोपों की जांच करने की मंजूरी दे दी.

पहले से ही गिरफ्तार ग्रुप बी के आठ अधिकारियों के खिलाफ जांच करने के लिए उपराज्यपाल की मंजूरी वित्तीय लाभ के लिए चन्द्रशेखर की मदद करने के लिए अन्य 81 जेल अधिकारियों की भूमिका की जांच करने के लिए उपराज्यपाल द्वारा दी गई मंजूरी के अतिरिक्त है. जेल अधिकारी, जो अब भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7 और 8 के तहत जांच का सामना करेंगे.

सुविधाओं के लिए हर महीने दे रहा था आर्थिक मदद

जांचकर्ताओं ने बताया कि जांच के दौरान यह पाया गया कि इन 8 गिरफ्तार जेल अधिकारियों ने न केवल चन्द्रशेखर के आराम को सुनिश्चित किया, बल्कि उसकी गोपनीयता भी बनाए रखी, जिससे वह जेल से मोबाइल फोन संचालित करने में सक्षम हुए. ऐसा कथित तौर पर आर्थिक लाभ के बदले में किया गया था. जांच दल ने रोहिणी जेल में विभिन्न कैमरों के फुटेज की जांच की, क्रॉस-रेफर्ड ड्यूटी रोस्टर, फोन रिकॉर्ड की जांच की. प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इससे पता चला कि विचाराधीन कर्मचारियों को आर्थिक लाभ के लिए उनकी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने में मदद करने के लिए रणनीतिक रूप से उनके परामर्श से चन्द्रशेखर की बैरक में रखा गया था.

जानकारी के अनुसार जांच में यह भी पाया गया कि उक्त कर्मचारियों को सुकेश के बैरक में उसके कहने से तैनात किया गया था ताकि उसे उन कर्मचारियों से आर्थिक लाभ के बदले आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने में मदद मिल सके. जब्त किए गए फोन के सीडीआरएस/ आईपीडीआरएस के विश्लेषण से पता चला कि सुकेश के पास दो मोबाइल फोन थे.

इन जेल अधिकारियों द्वारा जेल मैनुअल का उल्लंघन करते हुए सुकेश को विशेष रूप से एक अलग बैरक भी प्रदान किया गया था और इसके बदले जेल अधीक्षक के माध्यम से नियमित रूप से आर्थिक लाभ लिया जाता था.

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