नई दिल्ली: राजधानी में 13 से 20 नवंबर तक ऑड इवन रूल लागू होगा, जिसे बाद में बढ़ाया भी जा सकता है. इसके लिए जल्द ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक पुलिस के साथ कार्य योजना बनाई जाएगी. बीएस 3 व 4 के चलने पर प्रतिबंध जारी रहेगा. वहीं इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर, दिल्ली में रजिस्टर्ड लाइट कॉमर्शियल वाहनों के संचालन पर रोक लगा दी गई है.
लागू होगी ऑड-इवन योजना:ऑड-ईवन योजना के तहत दिल्ली की सड़कों पर ऑड वाले दिन ऑड (विषम) संख्या यानि 1, 3, 5, 7, 9 नंबर वाले चार पहिया गाड़ियों को चलने की इजाजत होती है. वहीं इवन वाले दिन जिस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर के अंत में संख्या 2, 4, 6, 8 है, उसे ही दिल्ली की सड़कों पर चलने की अनुमति दी जाएगी. इसका पालन नहीं करने पर 2000 रुपये जुर्माना भी लगाया जाएगा. 13, 15, 17 नवंबर को ऑड नंबर गाड़ियां चलने की इजाजत होगी और 14, 16, 18, 20 नवंबर को इवन नंबर की गाड़ियां को चलने की इजाजत होगी.
कॉमर्शियल वाहनों के संचालक पर रोक: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि बैठक के बाद दिल्ली में कॉमर्शियल वाहनों के संचालक पर रोक लगा दी गई है. बीएस 3 व बीएस 4 हैवी व लाइट कॉमर्शियल गाड़ियां जो दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं, उनके भी संचालन पर रोक लगाई गई है. इससे दिल्ली के करीब साढ़े तीन लाख वाहन प्रभावित होंगे. बीएस 3 व बीएस 4 के बाहरी वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर पहले से रोक थी. हालांकि इस रोक के बावजूद भी आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को संचालन की छूट दी गई है.