नई दिल्ली:सोशल मीडिया का इस्तेमाल (use of social media) करते समय अब लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता (need to be careful) है. नए आईटी कानून (new IT rules) के तहत अगर आपने कोई आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली (objectionable post posted on social media), तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है. यह न केवल आपकी, बल्कि उस सोशल मीडिया प्लेटफार्म (social media platform) की भी परेशानी बढ़ाएगा, जहां आपने यह पोस्ट की है.
सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय आपको किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, इसे लेकर ईटीवी भारत संवाददाता अमित झा ने साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल (Cyber Expert Pawan Duggal) से बात की.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के अधिवक्ता एवं साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल ने बताया कि सोशल मीडिया को लेकर भारत सरकार (indian government) ने नया आईटी एक्ट 2021(New IT Act 2021) बनाया है. इस एक्ट में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट (objectionable post posted on social media), तस्वीर या वीडियो डालने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान (provision of legal action) है. सबसे खास बात यह है कि इसके लिए न केवल पोस्ट करने वाला, बल्कि उस प्लेटफार्म को भी आरोपी बनाया जाएगा, जहां यह पोस्ट की गई है.
यह उस प्लेटफार्म की जिम्मेदारी है कि वह कोई आपत्तिजनक पोस्ट को प्रसारित न करे. हाल ही में गाजियाबाद पुलिस (Ghaziabad Police) ने बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो ट्वीट करने को लेकर ऐसी ही एफआईआर दर्ज की है. इसमें ट्वीट करने वालों के साथ ही ट्वीटर (twitter) को भी आरोपी बनाया गया है.
भारत सरकार ने ट्वीटर को दिया गया सुरक्षा कवच वापस ले लिया है. जिसकी वजह से अब उसे भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. एफआईआर करने वाली पुलिस इस संबंध में सभी आवश्यक साक्ष्य जुटाएगी और आरोप पत्र दाखिल करेगी.