नई दिल्ली: मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ आरोप तय करने के मामले की सुनवाई गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई. इस दौरान सत्येंद्र जैन ने मामले से जुड़े कुछ दस्तावेज और जब्त इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को उनको देने की मांग की. ईडी ने जैन की याचिका का विरोध किया. इसके बाद विशेष सीबीआई जज विकास ढुल ने मामले के 11 अक्टूबर को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया.
अंतरिम जमानत पर हैं जैन: आरोपी सत्येंद्र जैन दिल्ली सरकार में मंत्री थे. मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में आप नेता जैन अभी सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत पर हैं. हाल में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत एक बार फिर बढ़ाकर नौ अक्टूबर तक कर दी थी. इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले को दूसरे जज को ट्रांसफर करने से जुड़ी जैन की याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट की प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने खारिज कर दी थी.
न्यायाधीश ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि किसी न्यायाधीश की ओर से की गई कड़ी टिप्पणियां स्वयं यह निष्कर्ष निकालने का आधार नहीं हो सकती हैं कि वह निष्पक्ष तरीके से सुनवाई नहीं कर रहे हैं. अदालत ने कहा कि रिकार्ड के आधार पर न्यायाधीश न्याय के नियमों का पालन करते हुए मामले का उचित निपटारा कर रहे हैं.
जानें क्या है मामला: कार्यवाही के दौरान कुछ आदेश अभियोजन पक्ष के पक्ष में हो सकते हैं और कुछ बचाव पक्ष के पक्ष में हो सकते हैं. लेकिन, ऐसे आदेशों को संबंधित न्यायाधीश पर पूर्वाग्रह का आरोप लगाने का आधार नहीं बनाया जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि कुछ आदेश किसी विशेष पक्ष के खिलाफ हैं, मामले को दूसरे न्यायाधीश के पास ट्रांसफर करने का आधार नहीं हो सकता है.