नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने बाबा रामदेव की ओर से कोरोनिल दवाई को लेकर कथित झूठे दावे पर रोक लगाने की मांग करने वाली दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन (Delhi Medical Association) की याचिका पर सुनवाई करते हुए बाबा रामदेव को नोटिस जारी किया है. जस्टिस सी हरिशंकर (Justice C Harishankar) की बेंच ने ट्विटर समेत कई सोशल मीडिया संगठनों को भी नोटिस जारी किया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी.
सार्वजनिक रूप से डॉक्टरों के अलावा विज्ञान को चुनौती दी
सुनवाई के दौरान दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन (Delhi Medical Association) की ओर से वकील राजीव दत्ता ने कहा बाबा रामदेव (Baba Ramdev) ने सार्वजनिक रूप से डॉक्टरों के अलावा विज्ञान को चुनौती दी है. तब कोर्ट ने कहा कि आप लोगों को कोरोना का इलाज ढूंढ़ने की जगह कोर्ट में समय बर्बाद कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि ये डॉक्टरों के अधिकार का मामला है. उनके बयान से लोगों का नुकसान हो रहा है. वे मेडिकल साइंस को चुनौती दे रहे हैं. तब कोर्ट ने पूछा कि क्या आपने वीडियो क्लिप दिया है. तब दत्ता ने कहा कि हमने वेबसाइट का लिंक दिया है. तब कोर्ट ने कहा कि वेबलिंक डाउनलोड किए जा सकते हैं. मैं ये कैसे जानता हूं कि वे सही हैं या गलत. केवल ट्रांसक्रिप्ट देने से नहीं होगा. आप वीडियो क्लिप दीजिए.
कोरोनिल को कोरोना की दवा के रूप में प्रचारित किया
दत्ता ने कहा कि बाबा रामदेव ने कोरोनिल दवा (coronil medicine) को कोरोना की दवा के रूप में प्रचारित किया. बाबा ने कहा कि कोरोनिल का मृत्यु-दर शून्य फीसदी है. तब कोर्ट ने कहा कि वेबलिंक के साथ दिक्कत है कि कल उसे हटाया जा सकता है, वे अस्थायी हैं. आप वीडियो क्लिप दाखिल कीजिए. तब दत्ता ने कहा कि हम वीडियो क्लिप दाखिल करेंगे.