नई दिल्लीः स्टूडेंट्स सोसायटी फंड से वेतन देने के मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के 12 कॉलेजों को नोटिस जारी किया है. जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने 9 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. पिछली सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली सरकार और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों के बीच आरोप-प्रत्यारोप के खेल के चलते शिक्षकों और कर्मचारियों को परेशान होने नहीं दिया जा सकता है.
कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया था कि वे संबंधित कॉलेजों को भी पक्षकार बनाएं. कोर्ट ने कहा था कि संबंधित कॉलेजों का पक्ष सुनने के बाद ही कोई आदेश पारित किया जाएगा. कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी सभी कॉलेजों की अभिभावक हैं. दिल्ली यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है कि वो स्थिति को नियंत्रण में रखें और समस्या को सुलझाएं.
सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कहा था कि हाईकोर्ट की एक दूसरी बेंच ने पिछले 23 अक्टूबर को दिल्ली यूनिवर्सिटी के 12 कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों को स्टूडेंट्स सोसायटी फंड से वेतन देने के दिल्ली सरकार के आदेश पर रोक लगा दिया था. उन्होंने कहा था कि इस मामले में कॉलेजों को भी पक्षकार बनाया जाना चाहिए.