नई दिल्ली: पीएमसी खाताधारकों की पैसा निकालने की सीमा पर लगी रोक के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, पीएमसी बैंक और रिजर्व बैंक को नोटिस जारी किया है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने 22 जनवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
PMC बैंक मामला: दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र सरकार और RBI को नोटिस
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, पीएमसी बैंक और रिजर्व बैंक को नोटिस जारी किया है. यह नोटिस पीएमसी खाताधारकों की पैसा निकालने की सीमा पर लगी रोक को हटाने की मांग पर जारी किया है.
मामले पर अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी. याचिका में सरकार को खाताधारकों के हित को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाने की मांग की गई है.
याचिका में बैंक के खाताधारकों के जमा रकम का सौ फीसदी बीमा सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि पीएमसी बैंक के बंद होने के बाद निवेशक परेशान हैं. पीएमसी बैंक ने एचडीआईएल नामक कंपनी को अपने लोन की कुल रकम का करीब तीन चौथाई लोन दे दिया था. एचडीआईएल का ये लोन एनपीए होने की वजह से बैंक अपने खाताधारकों को पैसे देने में असमर्थ हो गया.