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कुत्ता पालने वाले हो जाएं सावधान, काटने पर देना होगा 10 हजार जुर्माना, कराना होगा इलाज - नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी

नोएडा-एनसीआर में पालतू और आवारा कुत्तों को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. कुत्तों के हमले में कई लोगों की जान जा चुकी हैं. ऐसे में नोएडा अथॉरिटी ने एक पॉलिसी तैयार की है. यह पॉलिसी शनिवार को बोर्ड बैठक में पेश की गई, जिसे बोर्ड ने मंजूरी दे दी है.

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कुत्ता पालने वाले हो जाएं सावधान

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Published : Nov 13, 2022, 8:29 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा : दिल्ली से सटे नोएडा में कुत्तों के हमले के बढ़ते मामलों को देखते हुए नोएडा प्राधिकरण ने सख्त कदम उठाया है. नोएडा प्राधिकरण की बैठक में आवारा-पालतू कुत्तों को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. एनीमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए नोएडा अथॉरिटी द्वारा पॉसिली बनाई गई है. इस पॉलिसी के मुताबिक, अगर कोई पालतू कुत्ता किसी को काटता है तो जुर्माने के तौर पर दस हजार रुपए देने होंगे. साथ ही घायल के इलाज की पूरी जिम्मेदारी मालिक की होगी. यही नहीं आवारा कुत्तों को लेकर अथॉरिटी ने कड़े नियम बनाए हैं. कुत्तों के लिए जहां-तहां खाना डालने वाले भी रडार पर रहेंगे.

नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने बताया नोएडा प्राधिकरण की 207वी बोर्ड बैठक में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के अनुपालन में डॉग पॉलिसी तैयार की गई है. इसके अनुसार 31 मार्च तक NPRA के जरिए नोएडा में डॉग और बिल्ली दोनों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा. रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर जुर्माना लगाया जाएगा. पालतू डॉग का स्टरलाइजेशन और एंटी रैबीज वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य है. ऐसा नहीं करने पर एक मार्च 2023 से प्रतिमाह 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

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उन्होंने बताया कि प्राधिकरण, एओए, आरडब्ल्यूए और ग्रामवासियों की सहमति पर अपने खर्च पर डॉग शेल्टर बनाए जाएंगे. इनमें बीमार, उग्र और आक्रामक हो चुके डॉग को रखा जाएगा, उनकी निगरानी की जाएगी. इन शेल्टर के रखरखाव की जिम्मेदारी आरडब्ल्यूए, एओए की होगी. डॉग फीडर्स की मांग पर उनके सहयोग से आवश्यकता होने पर आरडब्ल्यूए और एओए की ओर से आउटडोर एरिया में फीडिंग स्थल चिन्हित किए जाएंगे. जहां पर उनके द्वारा सूचना बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा. खाने पीने की व्यवस्था आरडब्ल्यूए, एओए और फीडर्स की ओर से की जाएगी. डॉग के द्वारा कोई अप्रिय घटना की जाती है तो मालिक को 10 हजार रुपए जुर्माना, घायल का पूरा इलाज कराना होगा. इस नियम को प्राधिकरण की तरफ से जल्द लागू किया जाएगा.

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