नोएडा प्रशासन ने दिल्ली, गुरुग्राम से शराब खरीदने पर जुर्माने का किया प्रावधान - खरीदने पर जुर्माने का प्रवाधान
Noida banned purchasing liquor from Delhi, Gurugram : नोएडा में प्रशासन ने उत्तर प्रदेश में उपभोग के लिए दिल्ली या गुरुग्राम से शराब खरीदने पर रोक लगा दी हैं. यह कदम शराब की बिक्री से राजस्व बढ़ाने और अन्य राज्यों से शराब की आपूर्ति को रोकने के लिए उठाया गया है.क्योंकि नोएडा में शराब दोनों जगहों की अपेक्षा महंगी है.
नोएडा में दूसरे प्रदेशों से लाई जाने वाली शराब पर लगी रोक
नई दिल्ली:नोएडा में आप रहते हैं और गैर प्रांत की शराब लाकर यहां सेवन करते हैं तो मान कर चलिए की आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है. खासकर अगर आप हरियाणा, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश या किसी अन्य राज्य से संबंधित शराब लेकर आते है तो. यह जानकारी जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार के द्वारा दी गई है. उन्होंने बताया कि गैर प्रांत की शराब गौतम बुद्ध नगर जनपद में ना ही लाया जाए और ना ही इसका सेवन करने किया जाए.
इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है और बताने वाले का नाम गोपनीय भी रखा जाएगा. उन्होंने बताया कि इस तरह का कृत करते हुए व्यक्ति को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही अवैध शराब को लेकर विशेष अभियान भी चलाया गया है. उन्होंने बताया कि गैर प्रांत से शराब लाने और सेवन करने में अगर कोई पकड़ा गया तो उस पर कम से कम 5000 का जुर्माना किया जाएगा.
जिला आबकारी अधिकारी गौतम बुद्ध नगर सुबोध कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में गैर प्रांत (हरियाणा, दिल्ली या किसी अन्य प्रान्त) की शराब लेकर आना अथवा उसका उपयोग करना दंडनीय अपराध है. इस कृत्य के लिए उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 63 के अन्तर्गत व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करते हुए जेल भेजा जा सकता है. वहीं धारा 72 के अन्तर्गत अवैध शराब का परिवहन कर रहे व्यक्ति के वाहन को जब्त किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि जनसामान्य में यदि किसी को भी गैर प्रान्त की शराब के संबंध में कोई जानकारी होती है तो नीचे दिे गए नंबर पर सूचना दे सकते हैं. जानकारी देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जायेगी.
आबकारी निरीक्षक क्षे़त्र 1
9454466423
आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 2
9454466424
आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 3
9454466425
आबाकारी निरीक्षक क्षेत्र 4
9454466426
आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 5
9454466427
आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 6
9454466428
आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 7
9454466429
जिले के टोल फ्री नंबर
8882120733
आबकारी विभाग के टोल फ्री नम्बर
14405 या 9454466019
जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने बताया कि किसी भी स्तर पर गैर प्रांत की शराब को बेचना भी पूरी तरह से गैर कानूनी है. उन्होंने बताया कि गौतम बुद्ध नगर जनपद में जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 के बीच में 892 करोड़ की शराब बिक्री हुई है., जिसका राजस्व 2022 की तुलना में 15.54% अधिक है.
जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 के बीच में 7538 735 बोतल अंग्रेजी शराब, 2 करोड़ 74 लाख 99400 बियर और एक करोड़ 11 लाख 359066 लीटर देसी शराब की खपत हुई है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 और 2024 के लिए 2324.78 करोड रुपए का राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. वहीं दिसंबर 2023 तक लक्ष्य का 84% राजस्व हासिल हो चुका है, जिसमें 1342. 87 करोड़ राजस्व आ गया है.