नई दिल्ली/नोएडा: देशभर मेंकोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ विभाग ने बड़ा फैसला लिया है. गौतम बुद्ध नगर जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों को निर्देशित किया है कि मास्क लगाना सभी के लिए अनिवार्य होगा. किसी भी संस्थान या स्थान पर प्रवेश तभी मिलेगा जब मास्क लगा होगा. नो मास्क नो एंट्री का आदेश किया गया है. सरकारी विभागों से लेकर मॉल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित अन्य स्थान शामिल है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है.
गौतम बुद्ध नगर में नो मास्क नो एंट्री लागू: मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील शर्मा ने निर्देश जारी किया है. इसमें कहा गया है कि भारत के कई प्रदेशों में कोविड-19 के केसेज में वृद्धि के साथ-साथ प्रदेश के भी कई जिलों में कोविड के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है. जिसमें जनपद लखनऊ भी सम्मिलित है. ऐसे में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए निम्न सावधानियां एवं कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन कराया जाना आवश्यक है.
कार्यालयों को दिशा-निर्देश:
- कार्यालयों पर कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन कराने का आदेश.
- कार्यालयों में मास्क, सेनेटाइजर एवं सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करें.
- कार्यालयों में साफ-सफाई सुदृढ रखने का आदेश.
- कार्यालयों में बिना मास्क एंट्री पर रोक.
- कार्यालयों में प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था का आदेश.
- दरवाजे, रेलिंग, लिफ्ट, पार्किंग क्षेत्र इत्यादि को समय-समय पर सेनेटाइज करने का आदेश.
स्कूल और कॉलेज को दिशा-निर्देश:
- स्कूलों और कॉलेजों में विधार्थियों एवं शिक्षकों को मास्क पहनने एवं सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन करें.
- कक्षा में बच्चों के बीच पर्याप्त दूरी रखते हुए बैठाए जाने का आदेश.
- प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था का आदेश.
- दरवाजे, रेलिंग, झूले इत्यादि को समय-समय पर सेनेटाइज करने का आदेश.
चिकित्सालयों हेतु दिशा-निर्देश:
- चिकित्सालयों में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन कराए जाने का आदेश.
- मास्क सेनेटाइजर एवं सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करें
- साफ-सफाई सुदृढ रखने का आदेश.
- बिना मास्क एंट्री पर रोक.
- प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था का आदेश.
- दरवाजे, रेलिंग, लिफ्ट, पार्किंग क्षेत्र इत्यादि को समय-समय पर सेनेटाइज करें
- फीवर हेल्प डेस्क एवं कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करने का आदेश.
- लक्षणयुक्त मरीजों की कोविड जॉच कराएं.