नई दिल्ली:दिल्ली आबकारी घोटाले में फंसे पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 10 मार्च तक जमानत नहीं मिलेगी. 27 फरवरी से सीबीआई की हिरासत में सिसोदिया की पांच दिन की रिमांड खत्म होने पर शनिवार को उन्हें रॉउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. सीबीआई ने रिमांड की अवधि बढ़ाने की मांग की. तो वहीं मनीष सिसोदिया के तरफ से वकील ने सीबीआई की रिमांड पर सवाल उठाते हुए कहा कि रिमांड बढ़ाने का कोई आधार नहीं है.
सिसोदिया की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता दयन कृष्णन ने अपना पक्ष रखा. अन्य वकील मोहित माथुर ने सिसोदिया की पत्नी की बीमारी का हवाला देते हुए उनके जमानत देने की मांग की, लेकिन अदालत ने 10 मार्च को जमानत पर सुनवाई होने की बात कही. आबकारी घोटाले में फंसे मनीष सिसोदिया को शनिवार को भी अदालत से राहत नहीं मिली . अदालत की कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. हमें जो सबूत मिले हैं उस आधार पर अभी और जानकारी हासिल करनी है, इसलिए रिमांड दे दी जाए.