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निर्भया गैंगरेप के आरोपी पवन की याचिका पर सुनवाई टली - Nirbhaya convict pawan petition averted

दिल्ली हाई कोर्ट में निर्भया गैंगरेप और हत्या के एक दोषी पवन की याचिका पर सुनवाई टाल दी गई है. पवन ने याचिका दी थी कि दिसंबर 2012 में घटना के वक्त वो नाबलिग था. उसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए.

Nirbhaya case
निर्भया गैंगरेप आरोपी की याचिका

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Published : Dec 19, 2019, 12:12 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्भया गैंगरेप और हत्या के एक दोषी पवन की याचिका पर आज सुनवाई टाल दी है. पवन के वकील एपी सिंह ने आज कोर्ट से सुनवाई टालने की मांग की और कहा कि उन्हें कुछ और दस्तावेज जमा कराने हैं. उसके बाद कोर्ट ने 24 जनवरी को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया.

नहीं कराया गया मेडिकल परीक्षण
पवन की याचिका में कहा गया है कि दिसंबर 2012 में घटना के वक्त वो नाबलिग था. याचिका में कहा गया है कि उम्र की जांच के लिए उसका मेडिकल परीक्षण नहीं कराया गया. उसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए.

दोषियों को नोटिस जारी करने के निर्देश
आपको बता दें कि पिछले 18 दिसंबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने इस घटना के चारों दोषियों को तुरंत फांसी देने के मामले पर सुनवाई की थी. पटियाला हाउस कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया था कि वो सभी दोषियों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में पूछे कि वो कौन सा कानूनी विकल्प अपनाना चाहते हैं. दोषियों के पास सुप्रीम कोर्ट में क्युरेटिव पिटीशन या राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर करने का कानूनी विकल्प मौजूद है.

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