नई दिल्ली: कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने तत्काल प्रभाव से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है. रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 30 अप्रैल तक लागू रहेगा. कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है. दिल्ली सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि स्वास्थ्य, आपदा नियंत्रण, पुलिस, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस, जिला प्रशासन, अकाउंट, बिजली विभाग, पानी और साफ सफाई तथा हवाई रेल और बस से जुड़े सरकारी अधिकारी, दिल्ली सरकार के अधिकारी और ऑटोनॉमस बॉडीज व कॉरपोरेशन के सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को छूट रहेगी.
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बस स्टेशन, हवाई अड्डे के लिए टिकट जरूरी
इसके अलावा, सभी प्राइवेट मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, डायग्नोस्टिक सेंटर और क्लीनिक आदि से जुड़े लोगों को भी छूट मिलेगी. वहीं गर्भवती महिला और मरीजों के लिए भी छूट रहेगी. एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डा जा रहे या वहां से आ रहे लोगों को वैलिड टिकट दिखाने पर छूट मिलेगी. साथ ही, अन्य देशों के डिप्लोमेट ऑफिस से जुड़े लोगों को वैलिड आईकार्ड दिखाने पर इन पाबंदियों से छूट मिलेगी.
ट्रैफिक मूवमेंट पर पाबंदी नहीं
इस आदेश के मुताबिक, अन्य राज्यों से आ रहे जरूरी और गैर जरूरी सामानों के आवागमन पर पाबंदी नहीं रहेगी. इनके लिए किसी तरह का ई-पास जरूरी नहीं होगा. गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली मेट्रो, बस, ऑटो, टैक्सी जैसी सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अपने तय समय के हिसाब से चल सकेंगी. लेकिन उनमें केवल उन्हें ही आने जाने की अनुमति होगी जिन्हें नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट मिली हो.
इन लोगों के लिए जरूरी होगी ई-पास की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी
- राशन, किराना, फल-सब्जी, दूध, मीट-मछली, पशुओं के खाने की दुकानें, दवा दुकानें
- बैंक, इंश्योरेंस ऑफिस, एटीएम
- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
- इंटरनेट सर्विस, आईटी ब्रॉडकास्टिंग और केबल से जुड़े लोग
- खाने और दवा जैसी सभी जरूरी सामानों की ई-कॉमर्स डिलीवरी
- पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी और इसके रिटेल आउटलेट
- पावर जेनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट
- कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस सर्विस
- प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस और सभी जरूरी सामानों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट
- कोरोना वैक्सीनेशन के लिए जा रहे लोग
वेबसाइट से ले सकेंगे ई-पास
दिल्ली सरकार की वेबसाइट www.delhi.gov.in पर जाकर ई-पास के लिए अप्लाई किया जा सकेगा. जिला प्रशासन भी ई-पास जारी रहेगा. सभी जिलाधिकारी व डीसीपी को इन पाबंदियों को सख्ती से लागू कराने का आदेश दिया गया है. जो भी इन आदेशों का पालन नहीं करता है, उनके खिलाफ DDMA एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.
पिछले 10 दिनों से कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार तेजी देखी जा रही है. संक्रमण के जो आंकड़े रोजाना 200 से कम हुआ करते थे, वे बढ़कर 1000 के पार पहुंच गए. दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 1 दिसम्बर के बाद पहली बार साढ़े 5 फीसदी को पार कर गई है. वहीं कंटेनमेंट जोन्स की संख्या तीन हजार से ज्यादा हो गई है. सक्रिय मरीजों की दर में भी बड़ा इजाफा हुआ है और यह दर 2.14 फीसदी पर आ गई है. जबकि होम आइसोलेशन का आंकड़ा 8 हजार के करीब आ गया है.