नई दिल्लीः नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली के रिज इलाके में सेना मुख्यालय की ओर से पेड़ों को काटे जाने के मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए रक्षा मंत्रालय, दिल्ली सरकार के वन विभाग और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को नोटिस जारी किया है. बुधवार को एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ने चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी.
एनजीटी ने एक अखबार में छपी खबर पर स्वत: लिया है. अखबार की खबर में कहा गया है कि सेना मुख्यालय ने 8.78 हेक्टेयर रिज इलाके की सफाई के दौरान काफी पेड़ों को काटा. एनजीटी ने कहा कि खबर के मुताबिक पेड़ों को काटकर दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्री एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का उल्लंघन किया गया है. पेड़ों को काटकर पर्यावरण मानदंडों का घोर उल्लंघन किया गया.
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