नई दिल्ली:नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (National Green Tribunal) ने दिल्ली और हरियाणा के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया है कि वे नजफगढ़ झील के पुनरुद्धार के काम में तेजी लाएं. एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली बेंच ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया कि वे इस काम के लिए संबंधित विभागों से समन्वय करें.
दोनों राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस अधिकारी तलब
एनजीटी ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया कि वे संबंधित पुलिस अधिकारियों से इस संबंध में रिपोर्ट तलब करें कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई. एनजीटी ने सुनवाई की अगली तिथि 4 अक्टूबर को दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों और संबंधित पुलिस अधिकारियों को उपस्थित रहने का आदेश दिया.
प्रशासनिक उदासीनता पर नाराजगी
एनजीटी ने नजफगढ़ झील के पुनरुद्धार को लेकर प्रशासनिक उदासीनता पर नाराजगी जताई. एनजीटी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने न तो एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान (environment management plan) तैयार किया है और न ही ऐसा नहीं करने का कारण बताया है. यहां तक कि सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार का कोई प्रतिनिधि भी शामिल नहीं हुआ. एनजीटी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने ईएमपी का ड्राफ्ट तो तैयार किया है लेकिन उसे ईएमपी पूरी तरह तैयार होने के बाद उसका अनुपालन सुनिश्चित करना होगा.