नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने पूछा है कि नरेला में स्थित टिकरी खुर्द झील वेटलैंड है या नहीं. NGT ने वेटलैंड अथॉरिटी से पूछा कि वो बताए कि टिकरी खुर्द वेटलैंड की श्रेणी में आता है या नहीं.
NGT चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि वेटलैंड अथॉरिटी एक महीने के अंदर इस पर फैसला करें.
सुनवाई के दौरान NGT ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को जलाशयों के संरक्षण की जिम्मेदारी से भागने के लिए कड़ी फटकार लगाई. NGT ने कहा कि डीडीए सिर्फ मामले को तकनीकी बनाकर अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश कर रहा है.
'मामला दिल्ली सरकार का'
NGT ने कहा कि DDA का ये कथन कि यह मामला दिल्ली सरकार का है, बेहद दुखद है. NGT ने कहा कि जलाशयों के संरक्षण को लेकर DDA को खुद पहल करनी चाहिए.
टिकरी खुर्द झील पर अतिक्रमण
याचिका आरके गुप्ता ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि टिकरी खुर्द झील पर अतिक्रमण किया गया है. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली में वेटलैंड अथॉरिटी ने पूरी तरह काम करना शुरू नहीं किया है इसलिए दिल्ली के मुख्य सचिव को वेटलैंड अथॉरिटी को सक्रिय करने की जिम्मेदारी देनी चाहिए.
जलाशयों के संरक्षण के लिए हो काम
NGT ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया कि वो ये बताएं कि पूरे देश की वेटलैंड अथॉरिटी ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं. अगर कोई वेटलैंड अथॉरिटी ठीक से काम नहीं कर रही है तो उसे सक्रिय करें ताकि वे जलाशयों के संरक्षण के लिए काम करें.