नई दिल्ली: दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में होटलों और गेस्ट हाउस की सुरक्षा के लिए नियमों में बदलाव किए गए. जिसके बाद खासतौर पर फायर नॉर्म्स को लेकर बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिले है.
दिल्ली सरकार लाई नया फायर नॉर्म्स करोल बाग और पहाड़गंज होटल व्यापारी नाखुश
बदलाव से करोल बाग और पहाड़गंज के होटल व्यापारी ना खुश नजर आ रहे हैं. साथ ही साथ 2 महीने पहले इन होटलों और गेस्ट हाउस को जारी किया का लाइसेंस भी अब रद्द होने की कगार पर है.
इन सभी चीजों से कहीं ना कहीं करोल बाग के 50 से ज्यादा होटलों पर बंद होने की तलवार लटक रही है क्योंकि इन होटल्स को अब फायर सेफ्टी का लाइसेंस लेने में दिक्कतें आ रही हैं.
'बिना नोटिफिकेशन के नियमों में हुआ बदलाव'
होटल मालिकों का कहना है कि उन्होंने 20 साल से कड़ी मेहनत करके अपने होटल को बनाया है. इसमें सुरक्षा के सभी प्रावधान किए हैं ऐसे में बिना नोटिफिकेशन के नियमों में लगातार बदलाव करना कहां का इंसाफ है.
'गाइडलाइंस का हो सरलीकरण'
करोल बाग होटल व्यापार संघ के अध्यक्ष जगप्रीत अरोड़ा ने कहा कि उनकी मुलाकात हाल ही में सत्येंद्र जैन से हुई थी. उन्होंने आश्वासन दिया कि वह सभी समस्याओं का समाधान जल्दी निकालेंगे.
जगप्रीत अरोड़ा ने कहा कि सरकार को अपने नियमों में बदलाव करते वक्त हमें एक नोटिफिकेशन देना चाहिए और साथ ही गाइडलाइंस का भी सरलीकरण करने की जरूरत है.
नए नियमों में जो लिखा हुआ है उसके अंतर्गत जो भी सेफ्टी नॉर्म्स है वह सभी 7 स्टार होटल्स के स्तर के हैं जबकि यहां पर कोई भी होटल 7 स्टार के स्तर का नहीं है.