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नेशनल हेराल्ड: सुब्रमण्यम स्वामी का क्रॉस-एग्जामिनेशन टला, 30 मार्च को अगली सुनवाई

नई दिल्ली: देश के चर्चित नेशनल हेराल्ड मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी. पटियाला हाउस कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का क्रॉस-एग्जामिनेशन टाल दिया है.

नेशनल हेराल्ड मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी

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Published : Feb 23, 2019, 1:35 PM IST

Updated : Feb 23, 2019, 2:30 PM IST

बता दें कि 4 फरवरी को सुब्रमण्यम स्वामी का क्रॉस-एग्जामिनेशन किया गया था. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तरफ से वरिष्ठ वकील आरएस चीमा ने स्वामी का क्रॉस-एग्जामिनेशन किया था.

ये है मामला

एजेएल नेशनल हेराल्ड अखबार की मालिकाना कंपनी है. कांग्रेस ने 26 फरवरी 2011 को इसकी 90 करोड़ रुपये की देनदारियों को अपने जिम्मे ले लिया था. इसके बाद 5 लाख रुपये से यंग इंडियन कंपनी बनाई गई, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 38-38 फीसदी हिस्सेदारी है. बाकी की 24 फीसदी हिस्सेदारी कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज के पास है. इसके बाद एजेएल के 10-10 रुपये के नौ करोड़ शेयर नई बनायी कंपनी यंग इंडियन को दे दिए गए. इसके बदले यंग इंडियन को कांग्रेस का लोन चुकाना था. 9 करोड़ शेयर के साथ यंग इंडियन को इस कंपनी के 99 फीसदी शेयर हासिल हो गए. इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन भी माफ कर दिया, यानी यंग इंडियन को एजेएल का स्वामित्व मिल गया.

ये है आरोप

सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि ये सब कुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 16 सौ करोड़ रुपये की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया. सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ अपनी याचिका में स्वामी ने लिखा है कि साजिश के तहत यंग इंडियन लिमिटेड को एजेएल की संपत्ति का अधिकार दिया गया है.

स्वामी का कहना है कि हेराल्ड हाउस को केंद्र सरकार ने समाचार पत्र चलाने के लिए जमीन दी थी, इस लिहाज से उसे व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. जबकि गांधी परिवार ने दलील दी थी कि उन्हें बेवजह प्रताड़ित करने के मकसद से अदालत के समक्ष याचिका लगाई गई है.

Last Updated : Feb 23, 2019, 2:30 PM IST

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