नई दिल्ली: दिल्ली की साकेत कोर्ट में आज यानि मंगलवार को मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में दोषी करार दिए गए 19 आरोपियों की सजा पर सुनवाई कर सकता है. पिछले 28 जनवरी को सुनवाई करनेवाले एडिशनल सेशंस जज सौरभ कुलश्रेष्ठ के छुट्टी पर होने के चलते इस मामले की सुनवाई टल गई थी.
19 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है
पिछले 20 जनवरी को कोर्ट ने इस मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत 19 आरोपियों को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर समेत दस आरोपियों को पॉक्सो और गैंगरेप का दोषी करार दिया था. कोर्ट ने 9 महिला आरोपियों को आपराधिक साजिश रचने का दोषी माना था. कोर्ट ने कहा था कि शेल्टर होम में रहनेवाली नाबालिग लड़कियों के साथ कई बार रेप हुए. कोर्ट ने इस मामले में एक आरोपी विक्की को दोषमुक्त कर दिया था.
अभियुक्तों ने जांच पर सवाल उठाए थे
सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट से कहा था कि नाबालिग पीड़ितों के बयानों से साफ है कि सभी 20 आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं. अभियुक्तों की ओर से कहा गया था कि सीबीआई ने निष्पक्ष जांच नहीं की है. सभी केस भ्रमपूर्ण हैं. न कोई घटना की तिथि है और न ही समय और स्थान. आरोपियों की तरफ से कहा गया था कि सभी पीड़ितों ने पहली बार कोर्ट में ही बयान दिया। कोर्ट के पहले पीड़ितों ने पुलिस या मजिस्ट्रेट या सीबीआई को कोई बयान नहीं दिया.