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रामलीला मैदान में मुस्लिम महापंचायत को लेकर पुलिस और आयोजकों के बीच बैठक कल, कोर्ट ने कहा- दें जानकारी - All India Muslim Mahapanchayat

मिशन सेव कांस्टीट्यूशन ने रामलीला मैदान में 4 दिसंबर को मुस्लिम महापंचायत आयोजित करने की अनुमति देने की मांग की थी. दिल्ली पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली नगर निगम को निर्देश दिया था कि वो वैसी तिथि बताएं जिस दिन कोई कार्यक्रम नहीं किया जा रहा हो.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Nov 30, 2023, 10:38 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के रामलीला मैदान में 18 दिसंबर को ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत के मामले में आयोजकों, दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के बीच शुक्रवार यानि 1 दिसंबर को बैठक होगी. इसकी सूचना दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को दी. उसके बाद जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने मामले की सुनवाई कल यानि 1 दिसंबर को करने का आदेश दिया.

दिल्ली सरकार ने गुरुवार को कोर्ट को बताया कि उसे आयोजकों की ओर से वक्ताओं की सूची और आश्वासन मिल गए हैं. हम आयोजकों, स्थानीय पुलिस और ट्रैफिक पुलिस इसके प्लान पर 1 दिसंबर को बैठक करनेवाली है. इसके बाद कोर्ट ने कहा कि आप बैठक कर कोर्ट को बताएं. बैठक के बाद शाम तीन बजे सुनवाई होगी.

हाईकोर्ट ने 28 नवंबर को मुस्लिम महापंचायत के आयोजकों को निर्देश दिया था कि वे इस कार्यक्रम के प्रस्तावित वक्ताओं की सूची दिल्ली पुलिस को उपलब्ध कराएं. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वो आयोजकों की अर्जी पर विचार करें. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील अरुण पंवार ने कहा था कि दिल्ली पुलिस महापंचायत आयोजित करने के याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों के खिलाफ नहीं है.

दिल्ली पुलिस ने कहा कि पुरानी दिल्ली जैसे मिश्रित आबादी वाले जगह पर इतनी भीड़ वाले आयोजन को लेकर उसकी कुछ आशंकाएं हैं. दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये आयोजन दिल्ली के दूसरे इलाके में आयोजित किया जा सकता है.

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दिल्ली पुलिस को मांगा जवाब: हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली नगर निगम से 18 दिसंबर को कार्यक्रम आयोजित हो सकने पर उनका पक्ष मांगा था. इसके पहले याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 29 अक्टूबर को रामलीला मैदान में मुस्लिम महापंचायत आयोजित करने की अनुमति मांगी थी. हाईकोर्ट ने मुस्लिम महापंचायत आयोजित करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था. पहले की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि कार्यक्रम के पोस्टर में सांप्रदायिक रंग दिख रहा है. ऐसे समय में जब कई हिन्दू त्यौहार मनाये जा रहे हैं तो इस कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जा सकती है.

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