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दिल्ली नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष ने लगाया आरोप, कहा- एमसीडी 311 ऐप पूरी तरह से विफल - Leader of Opposition Raja Iqbal Singh

राजधानी में जहां एक तरफ निगम 'एमसीडी 311' ऐप से लोगों की शिकायतें हल करने का दावा कर रहा है, वहीं निगम के नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल सिंह ने कहा है कि यह ऐप पूरी तरह विफल है और शिकायतों का समाधाना केवल कागजों पर हो रहा है. Leader of Opposition Raja Iqbal Singh, municipal corporation of Delhi

Leader of Opposition Raja Iqbal Singh
Leader of Opposition Raja Iqbal Singh

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Oct 22, 2023, 5:10 PM IST

नई दिल्ली:दिल्ली नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल सिंह ने रविवार को कहा कि मेयर शैली ओबरॉय ने पिछले माह प्रेसवार्ता कर 'एमसीडी 311' ऐप को प्रभावी बनाने और ऐप पर आने वाली करीब 95 फीसदी शिकायतों को हल करने का दावा किया गया, लेकिन असल में एमसीडी 311 ऐप विफल हो गई है. चाहे सार्वजनिक शौचालयों पर ताला लगे होने की शिकायत हो, सफाई व्यवस्था हो, गलियों में पानी भरा होने की शिकायत हो या नालियों की सफाई की शिकायत हो, किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो रहा है.

उन्होंने कहा कि लोग उनके पास शिकायत लेकर आ रहे हैं और एमसीडी 311 ऐप पर शिकायतों समाधान सिर्फ फोटो खींचकर किया जा रहा है. यदि कहीं नाली ओवरफ्लो हो रही है तो वहां सफाई कर्मचारी जाता है और ऐप पर फोटो खींचकर शिकायत का समाधान करने की बात कह दी जाती है. यदि ऐसा हो रहा है तो यह बिल्कुल गलत है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है. लोगों ने बताया कि जब बार-बार कोई शिकायत की जाती है तो ऐप पर कह दिया जाता है कि यह शिकायत दिल्ली सरकार के किसी और विभाग की है.

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार में सार्वजनिक शौचालयों की हालत खराब हो गई है. हाल में दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी को सफाई आदि सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश जारी किए हैं. कोर्ट ने कहा कि जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है. इसके लिए ठोस कदम उठाने चाहिए.

हाईकोर्ट ने एमसीडी समेत संबंधित एजेंसियों को कुछ निर्देश भी जारी किए थे, जिन पर चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरूला की बेंच ने पूछा है कि उन निर्देशों पर अमल हो रहा है या नहीं, इसकी जांच के लिए सभी सिविक एजेंसियां अगली सुनवाई तक जरूरी सबूतों के साथ आदेशों का अनुपालन का हलफनामा दायर करें.

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