नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली में सात अस्थायी अस्पताल बनवाने में भ्रष्टाचार के मामले में जांच की बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की मांग करने वाली याचिका को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है. एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने कहा कि ये मामला भ्रष्टाचार निरोधक कानून से जुड़ा हुआ है और उनकी कोर्ट का इस पर पर्याप्त क्षेत्राधिकार नहीं है, इसलिए इस याचिका को भ्रष्टाचार निरोधक कानून से जुड़ी दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए.
आज सुनवाई के दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो के जांच अधिकारी प्रवीण कुमार और सतर्कता निदेशालय के सहायक निदेशक संजीव गुप्ता कोर्ट में पेश हुए. दोनों ने कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया. दोनों ने कहा कि इस मामले में अभियोजन चलाने के लिए जरुरी अनुमति संबंधी अर्जी अभी विचाराधीन है. बता दें कि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली में सात अस्थायी अस्पताल बनवाने में भ्रष्टाचार की जांच करने की मांग की है. मनोज तिवारी ने शिकायत की है कि उन्होंने केंद्र सरकार के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा को पत्र लिखकर कहा था कि दिल्ली में सात अस्थायी अस्पतालों के निर्माण में पीडब्डल्यूडी विभाग की ओर से फर्जीवाड़ा किया गया है.