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दिल्ली सरकार ‘ग्रीन पार्क-ग्रीन दिल्ली’ थीम पर दिल्ली के पार्कों को करेगी विकसित : गोपाल राय - दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में दिल्ली के विधायकों और डीपीजीएस के अधिकारियों व प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त बैठक की गई. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पार्क सौन्दर्यीकरण योजना के तहत 'ग्रीन पार्क - ग्रीन दिल्ली' की थीम पर दिल्ली के पार्को का सौन्दर्यीकरण करने का निर्णय लिया गया.

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पर्यावरण मंत्री गोपाल राय

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Published : May 23, 2022, 9:57 PM IST

नई दिल्ली :पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में दिल्ली के विधायकों और डीपीजीएस के अधिकारियों व प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त बैठक की गई. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पार्क सौन्दर्यीकरण योजना के तहत 'ग्रीन पार्क - ग्रीन दिल्ली' की थीम पर दिल्ली के पार्को का सौन्दर्यीकरण करने का निर्णय लिया गया. दिल्ली के पार्कों के विकास के लिए हर विधानसभा में एक इंचार्ज, हर दो विधानसभा पर एक पर्यवेक्षक (आब्जर्वर) और राज्य स्तर पर दो कोर्डिनेटर की ट्रेनिंग के लिए नियुक्ति की जा रही हैं. साथ ही आरडब्ल्यूए को योजना में शामिल करने की ऑनलाइन प्रक्रिया एवं दस्तावेजों के सम्बन्ध में जानकारी साझा की गई.

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के सभी पार्कों का 'ग्रीन पार्क - ग्रीन दिल्ली थीम' पर विकसित किया जाएगा. जिसके पहले चरण में डीपीजीएस की 70 टीमों द्वारा दिल्ली में मौजूद 16 हज़ार 828 पार्कों में से लगभग 11 हज़ार 500 पार्कों का सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका हैं. जिनमें लगभग 6 हज़ार 345 पार्क मैंटेन नहीं हैं.उन्होंने बताया कि पार्कों के विकास और सौन्दर्यीकरण के लिए प्रत्येक आरडब्ल्यूए को डीपीजीएस द्वारा प्रति एकड़ 2 लाख 55 हज़ार की वित्तीय सहायता दी जाएगी. साथ ही नए पार्कों के विकास के लिए प्रति एकड़ 1 लाख की अतिरिक्त धनराशि भी देने का निर्णय लिया गया हैं. इसके साथ ही पार्कों में पानी की समस्या को ध्यान में रखते हुए एसटीपी की इंस्टालेशन के लिए प्रति एकड़ 3 लाख 50 हज़ार की सहायता देने का निर्णय भी लिया गया हैं.

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय

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पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि आरडब्ल्यूए को इस योजना में एक अप्लीकेशन के द्वारा आवेदन कर सकती हैं. जिसके अनुसार सबसे पहले उन्हें अपने आसपास के किसी पार्क का चुनाव करना हैं. इसके बाद पार्क अपनाने के लिए पंजीकृत आरडब्ल्यूए होना अनिवार्य है. यदि कोई पंजीकृत आरडब्ल्यूए मौजूद ना हो तो नई आरडब्ल्यूए बनाए और पंजीकृत करायें. इसके बाद आरडब्ल्यूए अपनी पात्रता की जांच करें. पात्रता/ योग्यता की जांच के बाद उन्हें दिल्ली सरकार के ई- जिला पोर्टल पर रजिस्टर किया जाएगा, और साथ ही सभी जरूरी दस्तावेज़ों को अपलोड करना भी अनिवार्य हैं.

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