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मनी-लॉन्ड्रिंग केस: मोईन कुरैशी को पाकिस्तान जाने के लिए देने पड़ सकते हैं 6 करोड़ रुपये - Emperor of meat

नई दिल्ली: मीट कारोबारी मोईन कुरैशी की आए दिन मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं. सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट से मोईन कुरैशी की विदेश जाने इजाज़त देने के लिए मुचलके की राशि बढ़ाने की मांग की है. ट्रायल कोर्ट ने मुचलके की राशि दो करोड़ रुपए से बढ़ाकर छह करोड़ रुपए करने की मांग की है. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मोइन कुरैशी को नोटिस जारी किया है.

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Published : Feb 11, 2019, 8:18 PM IST

आपको बता दें कि पिछले 1 फरवरी को पटियाला हाउस कोर्ट ने मोईन कुरैशी को विदेश जाने की अनुमति दे दी थी. कोर्ट ने मोइन कुरैशी को दो करोड़ रुपए या उसके बदले बैंक गारंटी जमा करने का निर्देश दिया था. मोइन कुरैशी ने दुबई और पाकिस्तान जाने की इजाजत देने की मांग की थी.

HC में चुनौती
मोइन कुरैशी को पटियाला हाउस कोर्ट ने पहले ही जमानत दे रखी है. कुरैशी को ज़मानत मिलने के बाद ईडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. ईडी द्वारा पटियाला हाउस कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया गया है. आरोप पत्र में कहा गया है कि मोईन कुरैशी ने एक व्यवसायी से 5.75 करोड़ रुपये सीबीआई निदेशक की मदद लेने के नाम पर वसूले थे. वहीं आरोप है कि कुरैशी सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे अधिकारियों के नाम पर पैसे वसूलता था.

विदेशों में भेजता था मोटी रक़म
कुरैशी को ईडी ने दिल्ली में गिरफ्तार किया था. कुरैशी पर हवाला कारोबार के ज़रिए दुबई, लंदन और यूरोप के शहरों में अवैध तरीके से मोटी रकम भेजने का भी आरोप है. ईडी ने 2015 में आयकर विभाग की ओर से उपलब्ध कराए गए कुछ दस्तावेजों के आधार पर कुरैशी के खिलाफ विदेशी विनिमय प्रबंध कानून (फेमा) के तहत जांच शुरू की थी. दस्तावेज़ों में मांस कारोबारी और उसकी कंपनियों के हवाला कारोबार में संलिप्तता और फेमा कानून के उल्लंघन में शामिल होने के संकेत मिले थे.

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