नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के सभी 135 पार्षदों ने दिल्ली नगर निगम(एमसीडी) के पीठासीन अधिकारी को पत्र लिखकर एमसीडी के मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के चुनाव में एल्डरमैन को वोट करने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है. आप के पार्षदों ने तर्क दिया है कि मनोनीत पार्षद संविधान और डीएमसी अधिनियम के अनुसार मतदान नहीं कर सकते. आप के पार्षदों ने कहा है कि एल्डरमैन की ओर से चुनाव में मतदान करने का कोई भी प्रयास सीधे तौर पर दिल्ली के लोगों के जनादेश का तिरस्कार और अपमान होगा.
6 फरवरी को चुनाव
सिविक सेंटर में 6 फरवरी को मेयर और डिप्टी मेयर के साथ स्टेंडिंग कमिटी के सदस्यों के लिए चुनाव होना है. आम आदमी पार्टी के सभी 135 पार्षदों ने एमसीडी के पीठासीन अधिकारी को पत्र लिखकर मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के चुनाव में नामित एल्डरमैन को वोट करने पर रोक लगाने की मांग की है. "आप" के सभी पार्षदों ने पत्र में कहा है कि हम आम आदमी पार्टी के सिंबल पर जीतकर एमसीडी के निर्वाचित पार्षद बने हैं. भारत के संविधान के अनुच्छेद 243आर के अनुसार और जैसा कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 3 (बी) (1) के प्रावधान में भी कहा गया है कि, नामित सदस्य (एल्डरमैन) मेयर, डिप्टी मेयर और स्थाई समिति के चुनावों में मदतान करने के हकदार नहीं हैं. पार्षदों ने संविधान के कुछ आर्टिकल और सेक्शन का भी उल्लेख किया है, जिसमें एल्डरमैन को इन चुनावों में वोट करने से वंचित रखने का प्रावधान किया गया है.