नई दिल्ली:राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए बेहद जरूरी खबर है. दरअसल, अब उन्हें संपत्ति कर खरीदना महंगा पड़ेगा. इस संबंध में एक नोटिस जारी किया गया है. नोटिस के अनुसार, दिल्ली नगर निगम ने 25 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति के ट्रांसफर ड्यूटी शुल्क में एक फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है. इस संबंध में दिल्ली नगर निगम ने अधिसूचना जारी है. अब लोगों को एमसीडी की अधिसूचना के बाद से पहले ही तुलना में ज्यादा ट्रांसफर शुल्क का भुगतान करना होगा.
इन्हें कितना भरना होगा शुल्कःएमसीडी के अनुसार, महिला और ट्रांसजेंडर की संपत्ति अगर 25 लाख से अधिक है तो अब उन्हें तीन फीसदी ट्रांसफर शुल्क का भुगतान करना होगा. एमसीडी में नए अधिसूचना से पहले उन्हें दो फीसदी ट्रांसफर शुल्क देना होता था. वहीं, पुरुषों के नाम पर 25 लाख से अधिक की संपत्ति है तो उन्हें चार फीसदी तक ट्रांसफर शुल्क देना होगा. यानी, महिला से एक फीसदी ज्यादा. पहले पुरुषों को तीन फीसदी ट्रांसफर शुल्क देना होता था. निगम ने एक फीसदी तक ट्रांसफर शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग को भेजा था. इसे मंजूर कर लिया गया है.