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दिल्ली में दुर्गा पूजा उत्सव में रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर चल सकेंगे, केजरीवाल सरकार का आदेश - दशहरा पर्व

Delhi Loudspeakers News: दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल से दशहरा पर्व के दौरान लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति रात 10 बजे से बढ़ाकर रात 12 बजे तक कर दी है.

CM केजरीवाल
CM केजरीवाल

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Sep 22, 2023, 9:30 PM IST

नई दिल्ली:राजधानी दिल्ली में दुर्गापूजा के मद्देनजर होने वाले धार्मिक आयोजनों को भव्य और सुविधाजनक बनाने के लिए सीएम केजरीवाल तत्पर और गंभीर है. इस दौरान आयोजकों के साथ-साथ प्रदेश के लोगों को कोई असुविधा न हो, इस बात का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है. यही वजह है कि सीएम ने दुर्गापूजा के दौरान लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की टाइम रात 12 बजे तक कर दी है. वर्तमान में रात 10 बजे तक ही इसके इस्तेमाल की अनुमति थी. यह अनुमति 15 से 24 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी. इस दौरान आयोजकों को ध्वनि प्रदूषण नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा.

दरअसल, केजरीवाल से लवकुश रामलीला कमेटी समेत अन्य आयोजकों ने लाउस्पीकर के इस्तेमाल की समयावधि बढ़ाने का अनुरोध किया था. सीएम ने तत्काल इसे गंभीरता से लिया और रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति दे दी. हालांकि, इस दौरान आयोजकों को दिल्ली पुलिस से इस शर्त के साथ अनुमति लेनी होगी कि वे लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए तय ध्वनि मानकों का उल्लंघन नहीं करेंगे. सीएम की मंजूरी के बाद अब इसकी फाइल एलजी वीके सक्सेना के पास भेजी गई है.

15 अक्टूबर से रामलीला मंचन की शुरूआत होने जा रही है, जो 24 अक्टूबर तक चलेगा. हर साल दिल्ली के कई इलाकों में बड़ी धूमधाम के साथ भव्य रामलीला का मंचन किया जाता है. देर रात तक होने वाले रामलीला मंचन के दौरान लाउडस्पीकर का भी इस्तेमाल किया जाता है. वहीं, डीडीएमए द्वारा पूर्व में जारी आदेश के अनुसार, लाउडस्पीकर के इस्तेमाल रात 10 बजे तक ही की जानी थी. जबकि अधिकतर जगहों पर रामलीला का मंचन रात 12 बजे तक किया जाता है.

बहरहाल, डीडीएमए ने पूर्व में जारी निर्देश को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है. सीएम द्वारा दी गई अनुमति में इस बात पर बल दिया गया है कि किसी भी कार्यक्रम की अनुमति देते समय मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखने, हाथ की स्वच्छता और बंद जगहों पर वेंटिलेशन की व्यवस्था समेत कोविड-19 के लिए जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य है.

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