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आय से अधिक सपंत्ति मामला: उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लोकायुक्त की फटकार

आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकायुक्त कोर्ट ने मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को 29 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लोकायुक्त की फटकार

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Published : Feb 27, 2019, 5:24 PM IST

नई दिल्ली: आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकायुक्त कोर्ट की सुनवाई में आम आदमी पार्टी की ओर से एक ही विधायक सुनवाई में पहुंचे जबकि बाकी की तरफ से वकीलों ने अपना पक्ष रखा.

आम आदमी पार्टी के विधायक मदनलाल ने लोकायुक्त की कोर्ट में पहुंचकर अपना पक्ष रखा. सुनवाई के बाद ईटीवी भारत से बातचीत में विधायक मदनलाल ने बताया कि इस मामले में शिकायतकर्ता ने अपने मनमाने तरीके से बीजेपी के चारों विधायकों को छूट दे रखी थी लेकिन कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उन्हें फिर इसमें शामिल किया गया.

मदनलाल ने कहा कि आज शिकायतकर्ता की तरफ से अमेंडेड पिटिशन फाइल की गई जिसके बाद सुनवाई हुई. बाकी विधायकों के न पहुंचने के सवाल पर मदनलाल ने कहा कि सभी का आना जरूरी नहीं होता है उनका पक्ष उनके वकीलों ने रखा वहीं मंत्रियों के जवाब ना दाखिल करने के सवाल पर मदन लाल का कहना था कि मंत्री पहले ही अपनी संपत्ति की घोषणा करते हैं.

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लोकायुक्त की फटकार

विधायक मदनलाल ने बताया कि इस मामले में अगली तारीख 29 अप्रैल तय की गई है उस तारीख को सभी को अपना जवाब दाखिल करना है. गौरतलब है कि ये मामला सुनवाई दर सुनवाई खिंचता जा रहा है. इससे पहले 28 जनवरी को इस मामले में सुनवाई हुई थी, जिसके बाद 27 फरवरी की तारीख दी गई, आज फिर अगली तारीख 29 अप्रैल तय कर दी गई है.

इस मामले में शिकायतकर्ता विवेक गर्ग ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि आज रिमाइंडर पेश किया गया है. उन्होंने ये भी बताया कि मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों ने अभी तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया है लोकायुक्त द्वारा उन्हें अगली तारीख तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है.

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