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दिल्ली में 12 नवंबर से शुरू होगी लोक अदालत, लंबित मामलों का होगा निपटारा - delhi ncr news

दिल्ली में 12 नवंबर से लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है. इस दौरान 1.44 लाख ट्रैफिक चालान के साथ-साथ पारिवारिक विवाद, बिजली के बिल और पानी के बिल संबंधित झगड़े, मारपीट या 3 वर्ष से कम की सजा से जुड़े मामलों की सुनवाई की जायेगी.

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Published : Nov 11, 2022, 8:16 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में कानूनी मामलों के निपटारे के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को किया जाएगा. (Lok Adalat will start in Delhi) इस दौरान 1.44 लाख ट्रैफिक चालानों का निपटारा किया जाएगा. यह ट्रैफिक चालान बुधवार तक लोगों ने डाउनलोड कर लिए थे. इसके अलावा राशि लोक अदालत में पारिवारिक वाद, बिजली के बिल और पानी के बिल संबंधित झगड़े, मारपीट या 3 वर्ष से कम की सजा से जुड़े मामले और समझौता योग्य मामलों की सुनवाई की जाएगी.

दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कानूनी मामलों का निपटारा किया जाएगा. डीएसएलएसए के सचिव ने बताया कि इस लोक अदालत में उन कानूनी मामलों की सुनवाई होगी, जिनमें 3 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है या फिर उन मामलों में समझौते के जरिए विवादों को निपटाया जा सकता है. इसके अलावा ट्रैफिक चालान के लिए भी दिल्ली भर से 1.44 लाख ट्रैफिक चालान डाउनलोड कर लिए गए हैं, जिनका निपटारा शनिवार को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाएगा.

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उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में हिस्सा लेने के लिए अपने नजदीकी जिला न्यायालय में शामिल हो सकते हैं. इस दौरान उन्हें किसी संबंधित जिला न्यायालय में ही पहुंचने की बाध्यता नहीं होगी. इसके अलावा सभी 7 जिला न्यायालयों में इसका आयोजन हो रहा है, जिससे दिल्ली के सभी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुगमता से लोक अदालत में हिस्सा लेने का मौका मिल सके.

क्या है लोक अदालत?

लोक अदालत एक ऐसी जगह है जहां कानून की अदालत में या पूर्व मुकदमेबाजी के स्तर पर लंबित मामलों का शांतिपूर्वक निपटारा किया जाता है. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अनुसार लोक अदालत मुख्यत दो प्रकार की होती है. एक स्थायी लोक अदालत और एक अस्थायी लोक अदालत जिसका आयोजन समय-समय पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण सर्वोच्च न्यायालय से लेकर तहसील स्तर तक करवाता है.

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