नई दिल्ली:दिल्ली में अब शराब को बार में तड़के तीन बजे तक परोसने के आदेश दिया जाएगा. हालांकि सरकार ने आबकारी विभाग को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं और आबकारी नीति 2021-22 के अनुसार जल्द ही एक आदेश जारी होने की संभावना है. अब इस फसले को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया है. एक अधिकारी ने कहा की रेस्तरां में बार को अब तक देर रात एक बजे तक संचालित करने की अनुमति है. समय रात के तीन बजे तक बढ़ाया जाता है, तो आबकारी विभाग पुलिस सहित अन्य एजेंसियों के साथ काम करेगा. इसका साफ तौर पर यह मतलब है कि नवंबर 2021 से लागू हुई नई आबकारी नीति में सिफारिश की गई है कि बार के संचालन के समय को पड़ोसी शहरों के बराबर लाया जा सकता है.
जहां एनसीआर शहरों, हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में बार को तड़के तीन बजे तक खोलने की अनुमति है. तो वहीं उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद में बार एक बजे तक खुले रहते हैं. राष्ट्रीय राजधानी में करीब 550 स्वतंत्र रेस्तरां हैं जो आबकारी विभाग से एल-17 लाइसेंस पर भारतीय और विदेशी ब्रांड की शराब परोसते हैं. लगभग 150 की संख्या वाले होटलों और मोटल के रेस्तरां में पहले से ही चौबीसो घंटे शराब परोसने की अनुमति है. ऐसे रेस्तरां को आबकारी विभाग द्वारा एल-16 लाइसेंस दिया जाता है.