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उपराज्यपाल ने RERA अधिसूचना वापस करवा कर दिल्लीवासियों की उम्मीदें पूरी कीः वीरेंद्र सचदेवा

रेरा ने सितंबर 2023 की अधिसूचना को वापस लेने का फैसला किया है. दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के RERA के इस फैसले का स्वागत किया है. सचदेवा ने पिछले सप्ताह ही अधिसूचना की निंदा कर इसे वापस लेने की मांग की थी.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Nov 28, 2023, 10:48 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के RERA के फैसले का स्वागत किया है. रेरा ने सितंबर 2023 की अधिसूचना को वापस लेने का फैसला किया है. रेरा के इस फैसले से संपत्ति पंजीकरण रुक गया था. सचदेवा ने पिछले सप्ताह ही दिल्ली के रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण की सितंबर 2023 की अधिसूचना की निंदा की थी और इसे वापस लेने की मांग की थी.

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने मामले को आगे बढ़ाने और अधिसूचना वापसी को संभव बनाने के लिए उपराज्यपाल को धन्यवाद दिया है. उपराज्यपाल ने RERA का नोटिफिकेशन वापस कराकर दिल्लीवासियों की उम्मीदें पूरी की है. सचदेवा ने कहा कि यह खेदजनक है कि पिछले 10 दिनों के दौरान जब दिल्लीवासियों को संपत्ति पंजीकरण पर प्रतिबंध के कारण अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने जनता के आक्रोश पर ध्यान नहीं दिया. यह दर्शाता है कि वह जनता की भावनाओं के प्रति कितनी असंवेदनशील है.

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रेरा सितंबर 2023 की अधिसूचना

एलजी को लिखा था पत्र: दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने 20 नवंबर को RERA के इस फैसले का विरोध किया था. इस पूरे मामले को लेकर एलजी पत्र लिखा था. इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे चहारदीवारी वाले शहर और पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली के कुछ हिस्सों में वाणिज्यिक और मिश्रित उपयोग वाली इमारतें हैं.

दिल्ली सरकार की रेरा अधिसूचना लागू होती है, तो इन मिश्रित उपयोग अथवा व्यापारिक क्षेत्रों का भविष्य नष्ट हो जाएगा. मिश्रित भूमि उपयोग वाले चांदनी चौक, चावड़ी बाजार गांधी नगर, शाहदरा, राजौरी गार्डन, उत्तम नगर, कमला नगर, कोटला मुबारकपुर, लाजपत नगर जैसे क्षेत्रों में संपत्ति पर रहने वालों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि जरूरत के समय वे संपत्ति कैसे बेचेंगे.

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