नई दिल्ली:दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी के सभी जिलों के लिए सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के तहत जिला मेडिकल बोर्ड (डीएमबी) के गठन को मंजूरी दे दी. एलजी का यह फैसला राजधानी के सभी ग्यारह जिलों में सेरोगेसी को सक्षम करने की दिशा में लिया गया है.
जिला मेडिकल बोर्ड DMBs के गठन को मंजूरी:केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 25 दिसंबर 2021 को अधिसूचित सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021, अपनी धारा 4 (3) (ए) (1) के माध्यम से प्रदान करता है कि एक जिला मेडिकल बोर्ड (डीएमबी) का गठन इच्छुक दंपति के एक या दोनों सदस्यों या इच्छुक महिला के पक्ष में मेडिकल संकेत का प्रमाण पत्र जारी करने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए, जिसके लिए जिला मेडिकल बोर्ड से गर्भकालीन सरोगेसी की आवश्यकता होती है.
सरोगेसी अधिनियम, 2021 की धारा 4 (iii) में प्रावधान है कि कोई भी सरोगेसी या सरोगेसी प्रक्रिया उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र के बिना इच्छुक जोड़े के बिना आयोजित, संचालित, निष्पादित या शुरू नहीं की जाएगी. हालांकि, उपराज्यपाल ने अपने बयान में कहा कि DMBs का गठन दिल्ली सरकार द्वारा उस समय से लंबित रखा था, जब से केंद्र सरकार द्वारा विनियमन अधिसूचित किया गया था. केजरीवाल सरकार के हठधर्मी के कारण इस मामले में प्रदेश के इच्छुक लाभार्थियों को न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर किया गया था.