नई दिल्ली: अगर आपने आयकर रिटर्न (आईटीआर) नहीं भरा है, तो बचे हुए चंद घंटे में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न भर लें. नहीं तो लेट फाइन लगना तय है. बीते दो वर्षों की तरह इस बार आयकर विभाग आयकर दाता को कोई रियायत देने के मूड में नहीं है.
आयकर विभाग के रेवन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज के मुताबिक आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई यानि आज (रविवार) रात 11:59 बजे तक है. फिलहाल तारीख बढ़ाने पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है. उम्मीद है कि आखिरी तारीख तक सभी करदाता आईटीआर दाखिल कर देंगे. इसलिए यदि आपने अभी तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो आज जरूर इसे जमा कर दें. यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके उपर भारी-भरकम लेट फाइन लग सकता है. करदाताओं के लिए आज रविवार होने के बावजूद देश भर के आयकर सेवा केंद्र खुले हैं.
तकनीकी खामियां भी कर रही परेशान
फाइनेंशियल ईयर 2021-22 या असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख आज है. इसलिए अंतिम तारीख पर रिटर्न भरने की होड़ कहें या अन्य तकनीकी खामियां करदाता इनकम टैक्स की वेबसाइटhttps://eportal.incometax.gov.inको लेकर शिकायत कर रहे हैं. नोएडा एक्सटेंशन में रहने वाले राजेश कुमार व उनके जैसे अन्य करदाताओं का कहना है कि वेबसाइट खुलने, ओटीपी आने में काफी समय लग रहा है. उम्मीद है कि तकनीकी खामियों को देखते हुए तारीख को आगे बढ़ाया जा सकता है. हालांकि आयकर विभाग का कहना है कि ई-फाइलिंग पोर्टल से जुड़े मुद्दों का तुरंत समाधान किया जा रहा है और करदाताओं की ओर से आने वाली सवाल का जवाब दिया जा रहा है.