नई दिल्ली: ललित मोदी के पारिवारिक ट्रस्ट विवाद मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में ही होगी. जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की डिवीजन बेंच ने ये आदेश जारी किया है.
हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच को निर्देश दिया कि वह ललित मोदी की मां बीना मोदी, भाई समीर मोदी और बहन चारु मोदी की याचिका पर नए सिरे से कानून के मुताबिक सुनवाई शुरू करें. बीना मोदी और ललित मोदी के भाई-बहनों ने याचिका दायर कर मांग की है कि ललित मोदी को अपने पिता केके मोदी की संपत्ति के बड़े हिस्से को बेचने के लिए देश के बाहर प्रक्रिया शुरू करने से रोका जाए.
सिंगापुर में चल रही मध्यस्थता की कार्यवाही पर रोक
हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने ललित मोदी की मां बीना मोदी की याचिका पर सिंगापुर में चल रही मध्यस्थता की कार्यवाही पर पहले ही रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सिंगापुर में चल रही मध्यस्थता की कार्रवाई पर यह कहते हुए रोक लगाने से इनकार कर दिया था कि वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है.
सिंगापुर में मध्यस्थता की कार्यवाही चल रही है