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दिल्ली हिंसा मामला: एक दुकान में लूटपाट के मामले में फैसला टला - दिल्ली हिंसा मामला

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में बाबरपुर रोड पर एक दुकान में तोड़फोड़ के मामले में आज फैसला टाल दिया है.

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दिल्ली हिंसा मामला: एक दुकान में लूटपाट के मामले में फैसला टला

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Published : Apr 24, 2021, 11:27 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में बाबरपुर रोड पर एक दुकान में तोड़फोड़ के मामले में आज फैसला टाल दिया है. एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत के उपलब्ध नहीं होने की वजह से इस मामले पर 24 मई को फैसला सुनाने का आदेश दिया. कोर्ट ने पिछले 12 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

आरोपी की पहचान की गई

25 फरवरी 2020 को एक भीड़ ने मेन बाबरपुर रोड पर दुकान की शटर को तोड़कर उसे लूट लिया. शिकायतकर्ता आसिफ ने भगत सिंह से दुकान किराये पर लिया था. भगत सिंह ने पुलिस को बताया कि घटनास्थल के दिन शाम चार बजे 15 से 20 दंगाई दुकान पर आए.

उन्होंने अपने हाथों में सरिया और लाठी ली हुई थी. भीड़ ने दुकान की शटर तोड़कर उसमें लूटपाट की. भगत सिंह ने 7 अप्रैल 2020 को दिए अपने बयान में आरोपी सुरेश ऊर्फ भटूरा की पहचान की. भटूरा की पहचान वेलकम थाने के हेड कांस्टेबल सुनील ने भी की. सुनील उस इलाके का बीट कांस्टेबल भी था.

छह लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं

कोर्ट ने पिछले 9 मार्च को भटूरा के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धार 143, 147, 149, 427 और 454 के तहत आरोप तय करने के आदेश दिए थे. इस मामले में कोर्ट ने शिकायतकर्ता आसिफ और दुकान के मालिक भगत सिंह समेत छह लोगों बयान दर्ज किए हैं.

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