नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) की ओर से आयोजित प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति परीक्षा में जातीय आधार पर पूछे गए एक प्रश्न के मामले में सुनवाई करते हुए डीएसएसएसबी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. एडिशनल सेशंस जज रविंद्र बेदी ने ये आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 1 मई को होगी।
पढ़ें:-DSSSB नियुक्ति में गड़बड़ी, शिक्षा निदेशालय ने रद्द की 15 नियुक्तियां
2018 में हुई थी परीक्षा
याचिका वकील सत्यप्रकाश गौतम ने दायर की है, जिसमें डीएसएसएसबी के चेयरमैन के खिलाफ परीक्षा में जातीय प्रश्न पूछे जाने पर एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज करने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने प्रश्न की प्रति सोशल मीडिया के जरिये प्राप्त की है. ये परीक्षा 13 अक्टूबर 2018 को आयोजित किया गया था. उस परीक्षा में दलित समुदाय को लेकर कुछ आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया था.