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कड़कड़डूमा कोर्ट: परीक्षा में जातीय सवाल पूछने पर DSSSB के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने डीएसएसएसबी के खिलाफ आयोजित प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति परीक्षा में जातीय आधार पर पूछे सवाल को लेकर सुनवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया.

Karkardooma court of Delhi ordered registration of FIR against DSSSB
कड़कड़डूमा कोर्ट

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Published : Feb 18, 2021, 1:55 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) की ओर से आयोजित प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति परीक्षा में जातीय आधार पर पूछे गए एक प्रश्न के मामले में सुनवाई करते हुए डीएसएसएसबी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. एडिशनल सेशंस जज रविंद्र बेदी ने ये आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 1 मई को होगी।



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2018 में हुई थी परीक्षा

याचिका वकील सत्यप्रकाश गौतम ने दायर की है, जिसमें डीएसएसएसबी के चेयरमैन के खिलाफ परीक्षा में जातीय प्रश्न पूछे जाने पर एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज करने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने प्रश्न की प्रति सोशल मीडिया के जरिये प्राप्त की है. ये परीक्षा 13 अक्टूबर 2018 को आयोजित किया गया था. उस परीक्षा में दलित समुदाय को लेकर कुछ आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया था.

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एफआईआर दर्ज करने की मांग

याचिका में परीक्षा से डीएसएसएसबी के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि ऐसे प्रश्न का चयन कर सामाजिक सौहार्द्र खराब करने की कोशिश की गई है. याचिका में पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार थाने के एसएचओ के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट में केस दर्ज नहीं करने पर कार्रवाई करने की मांग की गई है.

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