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Delhi Riot: आरोपी उमर खालिद ने कहा- दिल्ली पुलिस की चार्जशीट न्यूज स्क्रिप्ट की तरह

दिल्ली दंगा मामले (Delhi riot case) के आरोपी उमर खालिद के वकील ने जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि उमर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट न्यूज चैनलों के रात नौ बजे के न्यूज स्क्रिप्ट की तरह है. इस मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी.

Delhi violence case accused Umar Khalid
उमर खालिद

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Published : Sep 3, 2021, 9:34 PM IST

नई दिल्ली:दिल्ली दंगा मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी उमर खालिद ने कहा है कि उसके खिलाफ दाखिल चार्जशीट न्यूज चैनलों के रात नौ बजे के न्यूज स्क्रिप्ट की तरह हैं. एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 6 सितंबर को करने का आदेश दिया.

सुनवाई के दौरान उमर खालिद की ओर से वकील त्रिदिप पायस ने कहा कि UAPA मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल पूरी चार्जशीट अमेजन प्राइम शो फैमिली मैन के स्क्रिप्ट की तरह लगता है. पुलिस को समझना चाहिए कि वो चार्जशीट लिख रहे हैं न कि फैमिली मैन की स्क्रिप्ट. चार्जशीट में आरोपों के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं है.

पायस ने कहा कि चार्जशीट में ऐसे आरोप लगा गए हैं. जैसे कि ये किसी न्यूज चैनल के रात नौ बजे के न्यूज की स्क्रिप्ट हो. पायस ने कहा कि चार्जशीट जांच अधिकारी की कल्पना का नतीजा है. पायस ने कहा कि उमर खालिद की ओर से नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आयोजित विरोध प्रदर्शनों को सांप्रदायिक बताने की कोशिश की गई.
पिछले 23 अगस्त को सुनवाई के दौरान पायस ने कहा था कि उमर खालिद के खिलाफ 6 मार्च 2020 को FIR दर्ज किया गया और गिरफ्तारी 13 सितंबर 2020 को की गई.

दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद की ये पहली गिरफ्तारी थी. इस मामले में उमर खालिद से पहली पूछताछ 30 जुलाई 2020 को हुई. जब भी उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया, वो बिना देरी किए पहुंचा. खालिद पूछताछ के लिए गुवाहाटी से दिल्ली आया. उमर खालिद नोटिस पर आया था, जब उसे गिरफ्तार किया गया. उसे कहीं से गिरफ्तार नहीं किया गया. उन्होंने कहा था कि उमर खालिद को दूसरे FIR नंबर 101 में 1 अक्टूबर 2020 को गिरफ्तार किया गया. उस मामले में उसे जमानत मिल चुकी है.

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पिछले 27 जुलाई दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद की जमानत याचिका का विरोध करते हुए अपना जवाब दाखिल किया था. सुनवाई के दौरान त्रिदिप पेस ने इस जवाब को पढ़ने के लिए समय देने की मांग की. पिछले 15 जुलाई को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था.

बता दें कि क्राइम ब्रांच ने दिल्ली हिंसा मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में उमर खालिद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था. क्राइम ब्रांच ने उमर खालिद पर दंगे भड़काने, दंगों की साजिश रचने और देशविरोधी भाषण देने के अलावा दूसरी धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल किया था. करीब 100 पेजों की चार्जशीट में कहा गया है कि 8 जनवरी 2020 को शाहीन बाग में उमर खालिद, खालिद सैफी औऱ ताहिर हुसैन ने मिलकर दिल्ली दंगो की योजना बनाने के लिए मीटिंग की.

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इस दौरान ही उमर खालिद ने नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शनों में मध्यप्रदेश, राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र में हिस्सा लिया और भड़काऊ भाषण दिए. इन भाषणों में उमर खालिद ने दंगों के लिए लोगों को भड़काया है. चार्जशीट में कहा गया है कि जिन-जिन राज्यों में उमर खालिद गया, उसके लिए उसे आने-जाने और रुकने का पैसा प्रदर्शनकारियों के कर्ता-धर्ता इंतजाम करते थे.



उमर खालिद को 13 सितंबर 2020 को पूछताछ के बाद स्पेशल सेल ने रात में गिरफ्तार कर लिया था. 17 सितंबर 2020 को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. 16 सितंबर 2020 को स्पेशल सेल करीब 18 हजार पन्नों का चार्जशीट लेकर दो बक्सों में पहुंची थी.

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