नई दिल्ली: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली हिंसा पर सुनवाई करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस मुरलीधर का पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज के रुप में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है. जस्टिस मुरलीधर के ट्रांसफर के लिए सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने पिछले 12 फरवरी को अनुशंसा की थी.
बता दें कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने विरोध किया था कि जस्टिस मुरलीधर दिल्ली हाईकोर्ट के तीसरे वरिष्ठतम जज हैं. जस्टिस मुरलीधर के ट्रांसफर के विरोध में दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने पिछले 20 फरवरी को न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया था. जस्टिस मुरलीधर दिल्ली हिंसा मामले की सुनवाई कर रहे थे. जस्टिस मुरलीधर ने पिछले 26 फरवरी को दिल्ली हिंसा पर सुनवाई करते हुए कहा था कि हम दिल्ली में 1984 जैसे दंगों के हालात पैदा नहीं होने दे सकते हैं.