नई दिल्ली : दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 26 जनवरी को लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने के आरोपी जुगराज सिंह की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है. एडिशनल सेशंस जज नीलोफर आबिदा परवीन ने अगले आदेश तक जुगराज सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है.
जांच में शामिल होने का आदेश
कोर्ट ने जुगराज सिंह को निर्देश दिया कि वो उनके खिलाफ दर्ज दो FIR के मामले की जांच में शामिल हों. जुगराज सिंह पर आरोप है कि उसने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान भीड़ के साथ लाल किले में प्रवेश किया. लाल किले पर पहुंचकर जुगराज सिंह ने सिख धर्म का झंडा फहराया. जुगराज सिंह के खिलाफ दो FIR दर्ज किए गए हैं. एक FIR दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया है, जबकि दूसरी FIR आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दर्ज किया है.
लाल किले पर कब्जे की साजिश
पिछले 19 जून को कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गजेंद्र नागर ने दीप सिद्धू समेत सभी आरोपियों को आज कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. चार्जशीट में कहा गया है कि 26 जनवरी को लाल किले पर कब्जे की साजिश रची गई थी और लालकिले को विरोध प्रदर्शन का केंद्र बनाने की योजना थी. चार्जशीट में कहा गया है कि गणतंत्र दिवस के दिन हिंसा फैलाने को सोची-समझी साजिश थी. इस हिंसा के जरिये केंद्र सरकार को बदनाम करने की योजना बनाई गई थी.