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Newsclick case: न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत 25 अक्टूबर तक बढ़ी

Judicial custody extended of Newsclick founder Prabir Purkayastha: न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ को शुक्रवार को कोर्ट से राहत नहीं मिली. पटियाला हाउस कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 25 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Oct 20, 2023, 5:52 PM IST

नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थऔर एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत 25 अक्टूबर तक बढ़ा दी है. पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती को दो अक्टूबर को ईडी ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया था. दोनों ने अपनी गिरफ्तारी का आधार न बताए जाने को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी, जिसे हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया था.

न्यूजक्लिक से जुड़े हुए पत्रकारों के घरों पर छापेमारी कर ईडी ने लंबी पूछताछ की थी. साथ ही दक्षिणी दिल्ली इलाके में स्थित न्यूज क्लिक के दफ्तर को भी सील कर दिया था. प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती पर चीन से पैसा लेकर भारत विरोधी एजेंडा चलाने के आरोप में यह कार्रवाई की गई थी. ED की गिरफ्तारी के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने दोनों को सात दिन की ईडी की रिमांड पर भेज दिया था. इसके बाद से दोनों न्यायिक हिरासत में हैं.

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आज एक बार फिर न्यायिक हिरासत खत्म होने पर न्यायिक रियासत को 25 अक्टूबर तक फिर से बढ़ा दिया गया है. बता दें, दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में बहुत सारे पत्रकारों ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया था. साथ ही दोनों को रिहा करने की मांग की थी और सरकार पर पत्रकारों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था.

कल सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था नोटिसःगुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में पुरकायस्थ और चक्रवर्ती की याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें यूएपीए मामले में उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था. न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने दोनों की याचिका पर नोटिस जारी किया. अब इस मामले में अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी.

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