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NGT: सरकार को पर्यावरण मंजूरी से छूट देने का कोई अधिकार नहीं

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने इंडस्ट्री पर सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि अगर यूनिट चलानी है तो पर्यावरण क्लीयरेंस (EC) लेना ही होगा. इसके लिए किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी. पर्यावरण मंजूरी के बिना उद्योगों को परिचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी.

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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल

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Published : Jun 7, 2021, 9:40 PM IST

नई दिल्ली:नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने कहा है कि उद्योगों को चलाने के पहले पर्यावरण मंजूरी (environmental clearance) लेना होगा. एनजीटी (NGT) चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल (Justice Adarsh Kumar Goel) की अध्यक्षता वाली बेंच ने साफ किया कि सरकार को ईसी से छूट देने का कोई अधिकार नहीं है.



एनजीटी (NGT) ने कहा कि सरकारें मुआवजे के भुगतान पर ईसी (EC) के बिना औद्योगिक इकाइयों को काम करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं. एनजीटी ने कहा कि ईसी (EC) के बिना औद्योगिक इकाइयों को चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, सरकार के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है.


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सरकार को भी ईसी से छूट देने का अधिकार नहीं


याचिका एनजीओ दस्तक (NGO Dastak) ने दायर की थी. दस्तक ने फॉर्मलडिहाइड (formaldehyde) का उत्पादन करने वाली औद्योगिक इकाइयों को हरियाणा सरकार (Haryana Government) की ओर से दी गई ईसी (EC)को निरस्त करने की मांग की थी. हरियाणा सरकार ने इन औद्योगिक इकाइयों को बिना ईसी (EC) के छह महीने के लिए काम करने की अनुमति दी थी. याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा था कि ईसी (EC) जरूरी है और राज्य के पास इसकी छूट देने का कोई अधिकार नहीं है.


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