नई दिल्ली:दिल्ली के 450 निजी स्कूल संगठनों की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुये दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है. इस मामले में दिल्ली सरकार के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें निजी और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों की अपनी ट्यूशन फीस में 15 फीसदी की कटौती करने का आदेश दिया गया था.
ये याचिका 450 निजी स्कूलों के संगठन एक्शन कमेटी ऑफ अनऐडेड रिकॉग्नाइज प्राइवेट स्कूल्स ने दायर किया है. याचिका में सिंगल बेंच के फैसले का जिक्र किया गया है, जिसमें स्कूलों को छात्रों से पिछले साल लॉकडाउन खत्म होने के बाद की अवधि के लिए वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क लेने की इजाजत दी गई थी.
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याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील श्याम दीवान डिवीजन बेंच से कहा कि वो सिंगल बेंच के आदेश के दायरे को स्पष्ट करें. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क के अलावा ट्यूशन फीस में 15 फीसदी की कमी की जाएगी.