नई दिल्ली:दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी शिक्षकों को कोरोना का वैक्सीन लिए बिना स्कूल ज्वॉइन नहीं करने देने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है. जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने ये आदेश जारी किया है.
शंकर नगर स्थित आरए गीता कोएजुकेशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक रवींद्र प्रताप ने याचिका दायर की है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील अभिमन्यु यादव ने कहा कि दो सर्कुलर जारी किए गए थे. एक सर्कुलर नौ अगस्त और दूसरा सर्कुलर 29 सितंबर को जारी किया गया था. 29 सितंबर को जारी सर्कुलर में कहा गया था कि जो शिक्षक 15 अक्टूबर तक कोरोना का वैक्सीन नहीं लिए हों उन्हें स्कूल ज्वाइन नहीं कराया जाएगा. उनकी अनुपस्थिति को छुट्टी माना जाएगा.
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