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शिक्षकों के वैक्सीनेशनल का मामला, हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जारी किया नोटिस - दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने शिक्षकों के वैक्सीनेशन को लेकर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है. दरअसल दिल्ली सरकार ने सर्कुलर जारी किया है कि कोई भी शिक्षक, जिसने कोविड वैक्सीन न ली हो, वह स्कूल ज्वाइन नहीं करेगा. उसकी अबसेंट को LOP माना जाएगा.

शिक्षकों के वैक्सीनेशनल का मामला
शिक्षकों के वैक्सीनेशनल का मामला

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Published : Oct 22, 2021, 8:38 PM IST

नई दिल्ली:दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी शिक्षकों को कोरोना का वैक्सीन लिए बिना स्कूल ज्वॉइन नहीं करने देने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है. जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने ये आदेश जारी किया है.



शंकर नगर स्थित आरए गीता कोएजुकेशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक रवींद्र प्रताप ने याचिका दायर की है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील अभिमन्यु यादव ने कहा कि दो सर्कुलर जारी किए गए थे. एक सर्कुलर नौ अगस्त और दूसरा सर्कुलर 29 सितंबर को जारी किया गया था. 29 सितंबर को जारी सर्कुलर में कहा गया था कि जो शिक्षक 15 अक्टूबर तक कोरोना का वैक्सीन नहीं लिए हों उन्हें स्कूल ज्वाइन नहीं कराया जाएगा. उनकी अनुपस्थिति को छुट्टी माना जाएगा.

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याचिकाकर्ता का कहना था कि उनके हाथ में कुछ समस्या थी जिसका एलोपैथिक इलाज किया गया तो वो नपुंसक हो गया. उसके बाद उसने योग और आयुर्वेद जैसा वैकल्पिक इलाज कराना शुरू किया. अब उसकी स्थिति में सुधार आया है. याचिकाकर्ता ने कहा है कि उसे कोरोना का वैक्सीन लगवाने के लिए बाध्य नहीं किया जाए.

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याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता को अप्रैल महीने में कोरोना का संक्रमण हो गया था जिसे उसने एलोपैथिक की जगह प्राकृतिक इलाज के जरिये ठीक किया. नौ अगस्त और 29 सितंबर के सर्कुलर को असंवैधानिक बताते हुए उसे निरस्त करने की मांग की गई है.

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