नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वे होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के ऑक्सीजन सिलेंडरों और दवाइयों को जब्त न करें. जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वे कालाबाजार से जब्त किए गए ऑक्सीजन सिलेंडरों और दवाइयों को जल्द रिलीज करें, ताकि उनका मरीजों के लिए इस्तेमाल हो सके.
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200 सिलेंडर्स जब्त
सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से वकील राहुल मेहरा ने कहा कि रेमेडेसीवर इंजेक्शन के निर्यात पर रोक लगनी चाहिए. तब कोर्ट ने कहा कि ये हो चुका है. आप जगिए. हमने इसे अखबारों में देखा है. मेहरा ने कहा कि दवाइयों की जमाखोरी और कालाबाजारी पर पुलिस काम कर रही है. दिल्ली पुलिस की क्राईम ब्रांच और दूसरे अधिकारी इस पर कम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हमें 10 हजार सिलेंडर चाहिए. हम सिलेंडर आयात करना चाहते हैं. तब कोर्ट ने कहा कि 200 सिलेंडर पुलिस ने कालाबाजारी करते हुए पकड़ा है.
मरीजों और तिमारदारों से कुछ जब्त नहीं करें
वकील कंवलजीत अरोड़ा ने कहा कि उन्होंने डीसीपी से जब्त दवाइयों को रेफ्रिजरेटर में रखने को कहा है. जब्त किए गए सिलेंडरों को रिलीज कर अस्पतालों को दिया जाए. तब कोर्ट ने कहा कि इसके लिए मेकानिज्म बनाई जाए. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि जब भी कोरोना से जुड़ी दवाई जब्त की जाए तो उसकी वास्तविकता का पता लगाया जाए. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह मरीजों और तिमारदारों से कुछ जब्त न करें.